Chhattisgarh Election Code of Conduct 2023
Chhattisgarh Election Code of Conduct 2023 RE
छत्तीसगढ़

Code of Conduct : स्टेट मोटर गैरेज ने मंत्रियों को भेजा पत्र, सरकारी गाड़ियां गैरेज में खड़ी करने के निर्देश..

Deeksha Nandini

हाइलाइट्स

  • स्टेट मोटर गैरेज ने सरकारी गाड़ियों को वापस भेजने का दिया निर्देश।

  • गैरेज की गाड़ियां गैरेज और विभागों से अटैच गाड़ियां विभागों को भेजनी होगी।

  • चुनाव प्रचार कार्य में किसी सरकारी तंत्र का प्रयोग वर्जित।

Chhattisgarh Election Code of Conduct 2023: रायपुर। छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में सोमवार को चुनाव की तारीख का ऐलान किया जाएगा, इससे ठीक पहले स्टेट मोटर गैरेज ने सभी मंत्रियों से सरकारी गाड़ियों को वापस भेजने का पत्र भेजा है। सभी मंत्रियों को गैरेज की गाड़ियां गैरेज और विभागों से अटैच गाड़ियां सम्बंधित विभागों को भेजनी होगी। मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को चुनाव प्रचार कार्य में सरकारी गाड़ियों को शामिल नहीं कर सकेंगे और न ही चुनाव प्रचार कार्य में किसी सरकारी तंत्र का प्रयोग करेंगे।

आचार संहिता लगने के बाद नहीं कर सेकेंगे यह काम :

  • चुनाव प्रक्रिया से प्रत्‍यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक रहती है। यदि किसी अधिकारी का ट्रांसफर जरूरी हो तो इसके लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेना अनिवार्य होता है।

  • मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को चुनाव प्रचार कार्य में शामिल नहीं कर सकेंगे और न चुनाव प्रचार कार्य में सरकारी तंत्र का प्रयोग करेंगे।

  • कोई भी केन्‍द्र या राज्‍य सरकार का मंत्री आधिकारिक चर्चा के लिए निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी को नहीं बुला सकेगा।

  • आचार संहिता के दौरान किसी भी सरकारी वाहन का उपयोग किसी भी दल के उम्‍मीदवार को फायदा पहुंचाने के लिए उपयोग नहीं होता।

  • किसी भी मंत्री को चुनाव के दौरान निजी या आधिकारिक दौरे पर पायलट कार या किसी रंग की बीकन लाइट के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

  • किसी भी मंत्री को चुनाव के दौरान निजी या आधिकारिक दौरे पर पायलट कार या किसी रंग की बीकन लाइट के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

  • चुनाव के दौरान योजना के तहत निधि MP-MLA फंड से जारी नहीं होगी। सरकारी राशि का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जाता।

  • सरकारी विमान या सरकारी बंगले का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास पर रोक लग जाती है। कोई भी नेता चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकता।

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