छत्तीसगढ़ : कोरोना को देखते हुए रायपुर में भी लागू रखा जाएगा लॉकडाउन
छत्तीसगढ़ : कोरोना को देखते हुए रायपुर में भी लागू रखा जाएगा लॉकडाउन  Syed Dabeer Hussain - RE
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छत्तीसगढ़ : कोरोना को देखते हुए रायपुर में भी लागू रखा जाएगा लॉकडाउन

Author : Kavita Singh Rathore

छत्तीसगढ़। आज पूरे देश में कोरोना महामारी से कोहराम मचा हुआ है। हालांकि देश में वैक्सीनेशन जारी हैं। वहीं, भारत सरकार लगातार जनता को घर में रहने या अधिक जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलने का सुझाव दे रही है। ऐसे हालातों के बीच देश के कई राज्य की सरकारें अपने राज्य में लॉकडाउन, नाईट कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू को लगातार जारी रखना ही उचित समझ रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का फैसला कर लिया है। हालांकि, बीते दिनों में कई राज्य की सरकारें लॉकडाउन की अवधि बढ़ा चुकी है।

छत्तीसगढ़ में बढ़ी लॉकडाउन की अवधि :

दरअसल, कोरोना से सावधानी रखने के लिए बाईट कुछ महीनों में कई राज्य की सरकारे अपने लेवल पर दोबारा लॉकडाउन का रास्ता चुनती नजर आ रही है। जिसकी अवधि कोरोना के मामलों को देखते हुए बढ़ाई जा रही है। वहीं, अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी लॉकडाउन की अवधि 31 मई की सुबह छह बजे तक बढ़ा दी गई है। हालांकि यहां लॉकडाउन की अवधि कुछ शर्तों के साथ बढ़ाई गई है। साथ ही इस लॉकडाउन के दौरान कई चीजों की छूट भी दी जाएगी।

लॉकडाउन में मिलने वाली छूट :

31 मई तक लागू रहने वाले लॉकडाउन में मिली छूट की बात करें तो इस बार यहां के मोहल्लों और कॉलोनियों की किराना दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें, सराफा और कपड़ा बाजार को शाम पांच बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि, किराने की दुकानें पहले भी खुली राखी गई थी। इसके अलावा होम डिलिवरी की सुविधा भी जारी रहेगी। इस मामलें में रायपुर के जिलाधिकारी डॉ. एस भारतीदासन ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि, '31 मई सुबह छह बजे तक रायपुर को संपूर्ण कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इस दौरान रायपुर के सभी सरकारी कार्यालय 50% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। वहीं आम जनता के लिए अति आवश्यक कार्य भी होंगे।'

क्या रहेगा बंद :

रायपुर में अब लॉकडाउन की अवधि बढ़ने से 31 मई तक सभी सुपर मार्केट, सब्जी बाजार, मॉल, स्पा, जिम, स्विमिंग पूल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा, मैरिज हॉल, सैलून सेंटर बंद रखे जाएंगे। हालांकि, फल, सब्जी या खाने के सामान की होम डिलिवरी के लिए शाम छह बजे तक की अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि, देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने अपने राज्य की कमान राज्य सरकारों को सौंप दी है।

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