रायपुर: अनवर ढेबर को HC से मिली अंतरिम ज़मानत
रायपुर: अनवर ढेबर को HC से मिली अंतरिम ज़मानत Sudha Choubey - RE
छत्तीसगढ़

रायपुर: अनवर ढेबर को HC से मिली अंतरिम ज़मानत, जानिए क्या है पूरा मामला

Sudha Choubey

हाइलाइट्स-

  • अनवर ढेबर को HC से मिली अंतरिम ज़मानत।

  • अनवर ढेबर की जेल से रिहाई का रास्ता हुआ साफ।

  • बिलासपुर HC में जस्टिस दीपक तिवारी की कोर्ट ने राहत दी।

  • छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में हुए थे गिरफ्तार।

  • प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बीते दिनों रायपुर की विशेष अदालत में पेश की थी चार्जशीट।

रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले केस में गिरफ्तार अनवर ढेबर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, अनवर ढेबर को बिलासपुर हाईकोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिल गई है। अब उनकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। अनवर ढेबर को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिली है। बिलासपुर HC में जस्टिस दीपक तिवारी की कोर्ट ने राहत दी है। कारोबारी अनवर ढेबर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था।

बता दें कि, अनवर ढेबर शराब घोटला के आरोप में जेल में बंद हैं। इस मामले की जांच ईडी कर रही है। ईडी ने करीब 20 दिन पहले इस मामले में रायपुर की विशेष अदालत में करीब 13 हजार पन्‍नों का चालान पेश किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बीते दिनों रायपुर की विशेष अदालत में चार्जशीट पेश की थी। चार्जशीट प्रदेश में ईडी की ओर से उजागर किए गए शराब घोटाले के संबंध में थे। 13 हजार पन्नों की चार्जशीट अदालत में लाई गई थी। एक बड़े से संदूक में दस्तावेज कोर्ट पहुंचे थे।

ईडी के अनुसार, पूरा मामला करीब दो हजार करोड़ रुपये के भ्रष्‍टाचार का है। इस मामलें में कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक ढिल्लन और आबकारी विभाग में अधिकारी रह चुके ए पी त्रिपाठी को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया था। इन दस्तावेजों में बताया गया था कि, इन लोगों ने मिलकर सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग करते हुए बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया।

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