Supreme Court Decision on Jheeram Ghati  Case
Supreme Court Decision on Jheeram Ghati Case Raj Express
छत्तीसगढ़

Jheeram Ghati Case : झीरम घाटी मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी जाँच

Deeksha Nandini

हाइलाइट्स

  • झीरम घाटी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला।

  • दायर याचिका में कहा, NIA ने षड़यंत्र की जांच नहीं की।

  • जितेंद्र मुदलियार ने दायर की थी याचिका ।

Supreme Court Decision on Jheeram Ghati Case : सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की याचिका ख़ारिज करते हुए झीरम घाटी मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस को जांच करने के आदेश दे दिए है। NIA ने झीरम घाटी कांड की जांच कर रही थी, लेकिन जितेंद्र मुदलियार ने याचिका दायर कर यह कोर्ट में यह अपील की थी कि एनआईए ने बृहद षड़यंत्र की जांच नहीं की है अत: इसकी जांच छत्तीसगढ़ पुलिस को अनुमति दी जाए।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि इस हत्याकांड की जांच एनआईए ने पहले की थी लेकिन एनआईए ने बृहद षंड़यंत्र की जांच नहीं की थी और जांच को बंद कर दिया था। जब पुलिस द्वारा झीरमकांड की जांच कराने की याचिका लगाई गई तो एनआईए ने इस याचिका का भी विरोध किया और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा जांच कराने की अनुमति नहीं देने की याचिका लगाई, इस पर सुनवाई के बार सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।

बता दें, सबसे बड़ा नक्सली माओवादी हमला झीरम घाटी में दस साल पहले 25 मई 2013 को हुआ था जिसमे करीब 32 लोगों की बर्बरता से हत्या कर दी थी। इस हमले में पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला, प्रदेश के पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद महेंद्र कर्मा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल और पूर्व विधायक उदय मुदलियार जैसे बड़े राजनेता शामिल थे। जिसके बाद इसकी जाँच के आदेश एनआईए को दिए गए थे। दस साल बाद भी एनआईए के हाथ, हमले में शामिल सिर्फ 21 नक्सलियों के नाम लगे है बीते वर्ष में एनआईए ने इन नक्सलियों पर सात लाख से लेकर 50 हजार रुपये तक का इनाम घोषित किया था।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

SCROLL FOR NEXT