जहांगीरपुरी पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल
जहांगीरपुरी पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल Syed Dabeer Hussain - RE
भारत

जहांगीरपुरी पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, अजय माकन ने कही यह बात

Sudha Choubey

राज एक्सप्रेस। दिल्ली के जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर फिलहाल दो हफ्ते तक बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को सुनवाई के दौरान यह अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट इस मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। इसके अलावा कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। इन सबके बीच कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जहांगीरपुरी पहुंचा है।

जहांगीरपुरी पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल:

बता दें कि, अजय माकन (Ajay Maken) के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जहांगीरपुरी में कल हुए विध्वंस अभियान से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचा। कांग्रेस के 16 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल इस समय जहांगीरपुरी के हिंसाग्रस्त इलाके में लोगों से मिलने पहुंचा है।

सोनिया गांधी को सौपेंगे रिपोर्ट: इमरान प्रतापगढ़ी

पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल के सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि, "कल जिस तरह से सरकारी उत्पीड़न हुआ है हम उसके खिलाफ आज पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं और लौट कर सोनिया गांधी जी को रिपोर्ट सौपेंगे और उसके बाद पार्टी आगे की कार्रवाई करेगी।"

अजय माकन ने कही यह बात:

जहांगीरपुरी में पहुंचे अजय माकन ने कहा कि, "ऐसा लगता ही नहीं है कि देश में कानून का राज है। कानून ये इजाज़त नहीं देता कि बिना नोटिस दिए किसी के घर को गिराया जाए। मेरे पास कोर्ट का 2019 का भी आदेश है जिसमें कहा गया है कि किसी को बिना नोटिस दिए उसका घर नहीं गिराया जा सकता है तो फिर कल यहां ऐसा क्यों हुआ?"

अजय माकन ने इस दौरान आगे कहा कि, "मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि, कृपया इस प्रक्रिया को धर्म के चश्मे से ना देखें। ये सिर्फ गरीब के पेट पर लात मारी गई है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे देश में बेरोज़गारी-महंगाई से सबसे ज्यादा पीड़ित गरीब हैं, उनका ध्यान भटकाने और उन्हें धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश हुई है।"

गौरतलब है कि, बीते दिन बुधवार को नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर उतार दिया था। तोड़फोड़ शुरू होने के कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी थी।

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