दिल्ली मुख्य सचिव कार्यकाल विस्तार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
दिल्ली मुख्य सचिव कार्यकाल विस्तार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई Raj Express
दिल्ली

दिल्ली मुख्य सचिव कार्यकाल विस्तार पर SC में सरकार का जवाब, कहा - केंद्र 6 महीने तक बढ़ा सकता है CS कार्यकाल

gurjeet kaur

हाइलाइट्स :

  • सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली मुख्य सचिव कार्यकाल विस्तार पर सुनवाई।

  • 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं दिल्ली के वर्तमान मुख्य सचिव।

  • केंद्र सरकार ने कहा, कार्यकाल के विस्तार के हैं 57 उदाहरण।

  • सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में रखा केंद्र का पक्ष।

Delhi Chief Secretary Tenure : दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि, वह दिल्ली के वर्तमान मुख्य सचिव नरेश कुमार (Chief Secretary Naresh Kumar) के सेवा कार्यकाल को बढ़ाना चाहता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर केंद्र से कार्यकाल विस्तार करने की शक्ति के बारे में जवाब देने के लिए बुधवार तक का समय दिया था। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को अपनी शक्तियों से अवगत कराते हुए कहा है कि, उसके पास मुख्य सचिव का कार्यकाल छह महीने तक बढ़ाने की शक्ति है। मुख्य सचिवों के कार्यकाल के विस्तार के 57 उदाहरण हैं।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसके पास मुख्य सचिव का कार्यकाल छह महीने तक बढ़ाने की शक्ति है। मुख्य सचिवों के कार्यकाल के विस्तार के 57 उदाहरण हैं। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) ने कहा कि, दिल्ली देश की राजधानी है और केंद्र सरकार का मानना है कि 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले नरेश कुमार को छह महीने तक पद पर बने रहना चाहिए। मेहता ने कोर्ट में बताया कि, नियम छह महीने से अधिक कार्यकाल विस्तार की अनुमति नहीं देते हैं।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

SCROLL FOR NEXT