दिल्ली हाईकोर्ट का केजरीवाल को आदेश-बिना किसी देर के लागू करें नाइट कर्फ्यू
दिल्ली हाईकोर्ट का केजरीवाल को आदेश-बिना किसी देर के लागू करें नाइट कर्फ्यू Social Media
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दिल्ली हाईकोर्ट का केजरीवाल को आदेश-बिना किसी देर के लागू करें नाइट कर्फ्यू

Author : Priyanka Sahu

दिल्ली, भारत। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से उछाल होता देख राज्‍य सरकार अपने-अपने स्‍तर पर सख्‍ती बरत रही है और कई राज्‍यों ने नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। तो वहींं कुछ राज्‍‍‍य की सरकार भी अब नाइट कर्फ्यू पर विचार कर रही है, जिसमें राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली भी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है।

3 से 4 दिन में नाइट कर्फ्यू पर फैसला :

दरअसल, दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट को बृहस्पतिवार को बताया कि, ''वह कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में रात में कर्फ्यू लगाने के संबंध में तीन से चार दिन में फैसला कर सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।'' इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए केजरीवाल सरकार को कहा कि, ''जो भी सोचना है उसे बिना समय गंवाए सोच समझ कर एक फैसला ले लेना चाहिए। नाइट कर्फ्यू लगाने का यही सही समय है।''

दिल्‍ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को ये भी कहा है कि, ''रात्रि कर्फ्यू पूरी दिल्‍ली में लगाना है या दिल्‍ली के कुछ हिस्‍से में लगाना बेहतर रहेगा। हालांकि जो भी जरूरी कदम उठाना है उठाया जाए और कोरोना वायरस पर नियंत्रण किया जाए।''

कोर्ट ने पूछा था दिल्ली सरकार से सवाल :

इससे पहले दिल्‍ली हाई कोर्ट ने सवाल किया था कि, क्या दिल्ली सरकार रात में कर्फ्यू लागू करेगी?

इस पर दिल्ली सरकार का जवाब- हम रात्रि कर्फ्यू लगाने के बारे में सक्रियता से विचार कर रहे हैं। इस पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है।

अदालत ने पूछा कि यह फैसला कितनी जल्दी लिया जाएगा। तो सरकार ने बताया कि, सक्रियता से विचार कर रहे हैं? क्या आप उतनी सक्रियता से विचार कर रहे हैं, जितना कोविड-19 सक्रिय है?

बता दें, कोर्ट दिल्ली में कोविड-19 संबंधी जांच बढ़ाने और जल्दी परिणाम देने के संबंध में वकील राकेश मल्होत्रा की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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