दिल्ली हाई कोर्ट में CM केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट में CM केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई Raj Express
दिल्ली

Excise Policy Case : आज होगी दिल्ली हाई कोर्ट में CM केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई

Author : gurjeet kaur

हाइलाइट्स :

  • 22 मार्च को हुई थी सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी।

  • गुरुवार को समाप्त हो रही है सीएम की ईडी हिरासत।

Excise Police Case : दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा 22 मार्च को पारित रिमांड के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय में 24 मार्च तक तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले को बुधवार को फिर से खोलने के लिए सूचीबद्ध किया था। जानकारी के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा मामले की सुनवाई करेंगे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था। उनके वकील द्वारा तत्काल सूचीकरण के लिए एक तत्काल उल्लेख किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम का कहना है कि, दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि, गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं।

बता दें कि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर चुके हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका सुनवाई से पहले ही वापस ले ली थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की विशेष पीठ के समक्ष CM केजरीवाल का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने निचली अदालत में ईडी की हिरासत मामले से संबंधित सुनवाई का हवाला देते हुए कहा था कि, वह अपनी रिट याचिका वापस लेना चाहते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल की गुहार स्वीकार करते हुए शीर्ष अदालत ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी थी।

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