CAA Registration Portal
CAA Registration Portal Raj Express
दिल्ली

CAA रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल शुरू, ऐसे करें आवेदन

Author : gurjeet kaur

हाइलाइट्स :

  • सोमवार को गृह मंत्रालय ने जारी की थी अधिसूचना।

  • पूरे भारत में लागू हुआ नागरिकता संशोधन अधिनियम।

  • दिसंबर 2019 में पारित हुआ था नागरिकता अधिनियम।

CAA Registration Portal : नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आये प्रताड़ित लोगों के लिए वेब पोर्टल की शुरुआत कर दी है। सोमवार को गृह मंत्रालय ने CAA 2024 नियम पूरे भारत में लागू कर दिए थे। मंगलवार को इसके लिए डेडिकेटेड पोर्टल की शुरुआत हो गई है। CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आये गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता दी जाएगी।

गृह मंत्रालय ने वेब पोर्टल (https:// Indiancitizenshiponline.nic.in) उपलब्ध कराया है, जिस पर छह अल्पसंख्यक समुदायों के लोग भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम दिसंबर 2019 में पारित हुआ था। सीएए-2019 के तहत नियमों को अधिसूचित किया गया है जिसे अब नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 कहा जा रहा है। इसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आये लोगों को भारतीय नागरिकता मिलेगी।

ऐसे करें आवेदन :

  • गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किये गए पोर्टल पर जाएँ।

  • नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं।

  • इस पोर्टल पर नागरिकता अधिनियम से जुड़ी सभी जानकारी दी गई है।

जानकारी के अनुसार आवेदकों को "स्थानीय रूप से प्रतिष्ठित सामुदायिक संस्थान" द्वारा जारी एक "पात्रता प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि वह "हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय से हैं और उपर्युक्त समुदाय के सदस्य बने रहेंगे।

CAA 2024 नियम के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करते समय आवेदक को निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज जमा करने होंगे

  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की प्रतिलिपि

  • इन देशों में सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र

  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में एक स्कूल,कॉलेज, बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया शैक्षिक प्रमाण पत्र

  • इन देशों में सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किसी भी प्रकार का पहचान दस्तावेज

  • भारत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी या विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी आवासीय परमिट

  • इन तीन देशों में किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस

  • इन देशों में भूमि या किरायेदारी रिकॉर्ड

  • कोई भी दस्तावेज जो दर्शाता है कि, आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी या परदादा में से कोई एक इन देशों का नागरिक है या रहा है।

(नोट : यह दस्तावेज तब भी लागू होंगे जब दस्तावेज़ की वैधता समाप्त हो चुकी होगी।)

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