जम्मू - कश्मीर आरक्षण और पुनर्गठन विधेयक पास
जम्मू - कश्मीर आरक्षण और पुनर्गठन विधेयक पास Raj Express
दिल्ली

लोकसभा में बहस: अमित शाह ने पेश किये दो बिल, हुए पारित, कहा - POK हमारा है, जम्मू - कश्मीर में अब 90 सीटें

gurjeet kaur

हाइलाइट्स :

  • पहले जम्मू - कश्मीर विधानसभा में थी 83 सीट।

  • विधेयक पर संसद में हुई बहस।

  • कई सांसदों ने किया विरोध।

दिल्ली। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 टेबल पर रखा गया था। कई घंटों की बहस के बाद इस पारित कर दिया गया है। इसके द्वारा अब जम्मू - कश्मीर में अब विधानसभा की सीट 83 से बढ़ाकर 90 कर दी गई है। बिल पर बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, पकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में 24 सीटें आरक्षित हैं क्योंकि पीओके हमारा है।

जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 के मत्वपूर्ण प्रावधान :

  • बिल का प्रमुख उद्देश्य जम्मू और कश्मीर आरक्षण एक्ट 2004 को संशोधित करना था।

  • इसके तहत अब SC, ST और सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ों के लिए शिक्षा और नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

  • इसके द्वारा एक मत्वपूर्ण बदलाव यह है कि, कमजोर और वंचित वर्ग (Weak and Underprivileged) को पिछड़ा वर्ग (OBC) के साथ रिप्लेस कर दिया गया है।

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 में किये गए महत्वपूर्ण बदलाव :

  • इसका प्रमुख उद्देश्य जम्मू - कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 को संशोधित करना है।

  • इसके द्वारा जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीट की संख्या 83 से 90 कर दी गई है।

  • पहले जम्मू में 37 सीटें थीं, अब 43 कर दी गई है।

  • कश्मीर में पहले 46 सीटें थीं, अब 47 सीटें हैं।

  • पकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के लिए 24 सीटें आरक्षित हैं।

  • उपराज्यपाल अब विधानसभा के लिए 2 कश्मीर माइग्रेंट्स को नामित कर सकते हैं। इनमें से एक का महिला होना आवश्यक है।

पहले जम्मू में 37 सीटें थीं, अब 43 हैं। कश्मीर में पहले 46 सीटें थीं अब 47 सीटें हैं और पीओके में 24 सीटें आरक्षित हैं क्योंकि पीओके हमारा है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2023 पर कहा

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