सांसद Brij Bhushan Sharan Singh की याचिका खारिज
सांसद Brij Bhushan Sharan Singh की याचिका खारिज Raj Express
दिल्ली

सांसद Brij Bhushan Sharan Singh की याचिका खारिज, 7 मई को किए जाएंगे आरोप तय

Author : gurjeet kaur

हाइलाइट्स :

  • WFI के पूर्व अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के आरोप।

  • कोर्ट ने आवेदन पर आदेश रख लिया था सुरक्षित।

Brij Bhushan Sharan Singh : दिल्ली। WFI के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की याचिका को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आगे की जांच करने और एक कोच का कॉल डिटेल रिकॉर्ड पेश करने की मांग को लेकर याचिका लगाई थी। अदालत ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ छह महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित मामले में 'आरोप तय' करने पर आदेश सुनाने के लिए 7 मई, 2024 की तारीख तय की है।

बृजभूषण सिंह ने जांच की मांग करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में एक आवेदन दायर किया था। इस आवेदन में कहा गया था कि, जब एक महिला पहलवान के साथ छेड़छाड़ हुई तो वह (बृजभूषण सिंह) दिल्ली में नहीं थे। कोर्ट ने आवेदन पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट आरोप तय करने के लिए सूचीबद्ध की गई थी लेकिन याचिका के कारण अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

दिल्ली पुलिस और पहलवानों के वकील ने यह कहते हुए आवेदन का विरोध किया कि, यह बृजभूषण शरण सिंह की ओर से केवल देरी करने की रणनीति है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आवेदन सिंह द्वारा आगे की जांच की मांग करने जैसा है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

महिला पहलवानों ने लगाए थे यौन उत्पीड़न के आरोप :

बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Singh) पर आरोप तय करने के लिए मामला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में है। दोनों पक्ष की और से दलीलों पर संज्ञान लेने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) पर कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment Case) के आरोप लगाए थे। इन आरोपों के सामने आने के बाद दिल्ली में महिला पहलवानों ने जमकर प्रदर्शन किया था।

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