Polygraph Test On Accused In Parliament Security Lapse Case
Polygraph Test On Accused In Parliament Security Lapse Case Raj Express
दिल्ली

पुलिस ने संसद सुरक्षा चूक मामले के आरोपियों पर Polygraph Test करने की लगाई अर्जी, 2 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

gurjeet kaur

हाइलाइट्स :

  • पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दायर।

  • कोर्ट ने नहीं दिया अभी कोई फैसला है।

  • 13 दिसंबर को हुई थी संसद सुरक्षा चूक की घटना।

Parliament Security Breach Case : नई दिल्ली। संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक पटियाला हाउस कोर्ट में एक अर्जी दायर की है। पुलिस ने कोर्ट से आरोपियों पर पॉलीग्राफी टेस्ट करने की इजाजत मांगी है। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है। इस अर्जी पर कोर्ट सुनवाई 2 जनवरी को करेगा।

दिल्ली पुलिस का कहना है कि, सभी आरोपी पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए तैयार हैं इसलिए कोर्ट जल्द से जल्द इसकी अनुमति दे। दरअसल, यह टेस्ट बिना आरोपियों की सहमती के नहीं कराया जा सकता। इसके लिए आरोपियों की सहमती पर कोर्ट से आर्डर लेने होते हैं उसके बाद पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा सकता है।

क्या है पॉलीग्राफी टेस्ट :

दरअसल आरोपियों से सच उगलवाने के लिए इस टेस्ट का उपयोग किया जाता है। दौरान आरोपी को बेहोश नहीं किया जाता। मशीन के माध्यम से आरोपी की हार्टबीट, ब्लड प्रेशर और नब्ज पर नजर रखी जाती है। मशीन को आरोपी के शरीर पर लगाकर उससे प्रश्न पूछे जाते हैं।

क्या संसद सुरक्षा चूक मामला :

13 दिसंबर यानी संसद हमले की 22 वीं बरसी पर संसद में 6 (आरोपी नीलम, मनोरंजन डी, सागर शर्मा और अमोल शिंदे, ललित झा और महेश कुमावत) लोग घुस आए थे। 2 आरोपी दर्शन दीर्घा से अंदर घुस आए थे। वहीं संसद परिसर के अंदर स्मोक कैंडल जलाकर नीलम और उसके सहयोगी ने नारे बाजी की थी। इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ललित झा और महेश कुमावत फरार थे। ललित झा और महेश कुमावत ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था। इन सभी को पुलिस हिरासत में रखा गया है।

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