उमर खालिद ने वापस ली सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लगाई गई जमानत याचिका
उमर खालिद ने वापस ली सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लगाई गई जमानत याचिका Raj Express
दिल्ली

Umar Khalid : उमर खालिद ने वापस ली सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लगाई गई जमानत याचिका

Author : gurjeet kaur

हाइलाइट्स :

  • सितंबर 2020 से सलाखों के पीछे हैं उमर खालिद।

  • JNU पूर्व छात्र उमर खालिद ट्रायल की प्रतीक्षा में।

  • विशेष अनुमति याचिका पर पीठ ने की सुनवाई।

Umar Khalid Withdrew Bail Petition Before Supreme Court : नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद ने फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका वापस ले ली है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने उन्हें जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

निचली अदालत में नए सिरे से जमानत मांगने के लिए यह याचिका वापस ली गई है। अदालत में उमर खालिद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि, परिस्थितियों में बदलाव और निचली अदालत में नए सिरे से जमानत मांगने के मद्देनजर याचिका वापस ली जा रही है। कपिल सिब्बल ने अदालत में उमर खालिद का पक्ष रखते हुए कहा, हम ट्रायल कोर्ट में अपनी किस्मत आजमाएंगे।

JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद सितंबर 2020 से सलाखों के पीछे हैं। फरवरी 2020 में हुई सांप्रदायिक हिंसा की साजिश में संलिप्तता के लिए UAPA के तहत ट्रायल की प्रतीक्षा में हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ खालिद की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थे जिसमें उमर खालिद को जमानत देने से इंकार कर दिया गया था।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद, 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक दंगा मामले से संबंधित बड़ी साजिश के आरोपियों में से एक हैं। खालिद समेत 59 अन्य लोगों पर इस मामले में साजिश करने का आरोप है। इन लोगों में पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां, जामिया समन्वय समिति के सदस्य सफूरा जरगर समेत पिंजरा तोड़ की सदस्य देवांगना कलिता और नताशा नरवाल, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा और छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा शामिल हैं।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

SCROLL FOR NEXT