अनलॉक 5 में इन नियमों के साथ खुलेंगे स्कूल-शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन जारी
अनलॉक 5 में इन नियमों के साथ खुलेंगे स्कूल-शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन जारी Social Media
भारत

अनलॉक 5 में इन नियमों के साथ खुलेंगे स्कूल-शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन जारी

Author : Priyanka Sahu

दिल्‍ली, भारत। देश में महामारी कोरोना से बने हालातों को मद्देनजर पिछले आठ माह से सभी स्कूल बंद हैं, हालांकि अभी भी कोरोना संक्रमण का दौर जारी है, लेकिन इस बार अनलॉक 5 में केंद्र सरकार की तरफ से सभी स्‍कूल कॉलेज को खोलने की छूट दी गई है। इसी के चलते आज सोमावार को शिक्षा मंत्रालय ने अनलॉक 5 के दौरान स्कूलों को फिर से खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

स्कूल खोले जाने के लिए गाइडलाइंस :

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा स्कूलों के दोबारा खोले जाने को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) और दिशा-निर्देश जारी किये हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिए कि, वे अपने प्रदेश की स्थिति देखते हुए स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए व्यवस्था करें। अब इस संबंध में अंतिम निर्णय सम्बन्धित राज्यों की सरकार द्वारा लिया जाना है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कहना :

केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा आज 5 अक्टूबर को दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ''स्कूलों के फिर से खोले जाने के कम से कम दो से तीन सप्ताह के भीतर कोई भी एसेसमेंट टेस्ट नहीं लिया जाएगा और ऑनलाइन लर्निंग जारी रहेगी, जिसे प्रोत्साहित किया जाता रहेगा।''

शिक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार :

  • राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए अपना मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने को कहा गया है।

  • साथ ही मंत्रालय ने कहा है कि, वे क्रमबद्ध तरीके से ऐसी व्यवस्था करें कि विद्यार्थी शारीरिक और सामाजिक दूरी के साथ स्कूल आ पायें।

  • सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि छात्रों को अभिभावकों की लिखित मंजूरी के बाद ही स्कूल आने की इजाजत होगी।

  • इसके अलावा अटेंडेंस को लेकर लचीला रुख अपनाया जाएगा।

  • छात्र स्कूल आने के बजाय ऑनलाइन क्लास का विकल्प भी चुन सकते हैं।

  • मिड डे मील को बनाने और बांटने को लेकर बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर भी एसओपी में बताया गया है।

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