चुनाव आयोग ने जी जगदीश रेड्डी को विधानसभा चुनाव प्रचार से रोका
चुनाव आयोग ने जी जगदीश रेड्डी को विधानसभा चुनाव प्रचार से रोका Raj Express
भारत

चुनाव आयोग ने केसीआर के मंत्री को मुनुगोड विधानसभा चुनाव प्रचार से रोका

News Agency

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना में मुनुगोड विधानसभा उपचुनाव के लिए राज्य की सत्तारूढ़ तेलगांना राष्ट्र समिति (टीआरएस) पार्टी के स्टार प्रचारक और उर्जा मंत्री जी जगदीश रेड्डी के एक भाषण के लिए उनकी भर्त्सना करते हुये उन पर 29 अक्टूबर शुक्रवार शाम सात बजे से 48 घंटे के लिए प्रचार में भाग लेने पर रोक लगा दी है। आयोग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार के हस्ताक्षर से शनिवार का जारी एक अंतरिम आदेश में कहा गया है कि संविधान की धारा 324 और अन्य शक्तियों का उपयोग करते हुये आयोग मंत्री जी जगदीश रेड्डी को कोई सार्वजनिक सभा करने जुलूस निकालने रेली करने रोड शो करने मीडिया में उपरोक्त चुनाव से सबंधित कोई बयान देने से प्रतिबंधित करता है। यह प्रतिबंध शनिवार शाम सात बजे से 48 घंटे के लिए लागू रहेगा।

मंत्री श्री रेड्डी के 25 अक्टूबर को मुनुगोड विधानसभा क्षेत्र में दिये गये एक बयान के खिलाफ 28 अक्टूबर को उन्हे कारण बताओं नोटिस दिया था। तेलगु भाषा में दिये गये इस भाषण में रेड्डी ने कहा था ‘‘ यह चुनाव कुशुकुंटला प्रभाकर रेड्डी और राज गोपाल रेड्डी के खिलाफ नहीं है यह चुनाव इस लिए है कि दो हजार रुपये की पेंशन योजना जारी रहेगी या नहीं ,यह इसलिए है कि रायतू बंधु योजना जारी रहेगी या नहीं ,24 घंटे मुफ्त बिजली जारी रहेगी या नही ,शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए तीन हजार रुपये की पेंशन जारी रहेगी की नहीं ,जो लोग इन योजनाओं को जारी रखना चाहते है वे कार को वोट दे सकते है और केसीआर के साथ खड़े रह सकते है , मोदी जी ने तीन हजार रुपये की पेंशन को मना कर दिया है केसीआर ने कहा कि वह इसे जरुर देंगे यदि कोई पेंशन नहीं चाहता तो वह मोदी जी को वोट दे सकता है लेकिन कोई इन योजनाओं को चाहता है तो केसीआर को वोट डाले ”

कारण बताओं नोटिस के जवाब में उर्जा मंत्री श्री रेड्डी ने अपने बचाव में कहा था कि उन्होंने कभी अपने भाषण में नहीं कहा था कि यदि लोग उनकी पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे तो सभी कल्याणकारी योजनायें बंद कर दी जायेगी। उन्होंने कहा कि उनका वह भाषण चुनाव के भ्रष्ट तरीके अपनाने की परिभाषा में नहीं आता, लेकिन आयोग ने अंतरिम आदेश में उनके इस भाषण की निन्दा करते हुये भर्त्सना की है और उनको प्रचार से 48 घंटे के लिए रोका है । आयेाग ने कहा है कि इस मामले में आगे जारी किये जाने वाला कोई निर्णय या आदेश आज इस अंतरिम आदेश से प्रभावित नहीं होगा।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

SCROLL FOR NEXT