हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया
हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया Raj Express
हिमाचल प्रदेश

Himachal Pradesh : हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 विधायक दल बदल कानून के तहत निलंबित

Author : gurjeet kaur

हाइलाइट्स :

  • राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों ने की थी क्रॉस वोटिंग।

  • बुधवार को बजट सत्र में भी पेश नहीं हुए थे कांग्रेस के 6 विधायक।

  • स्पीकर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया निलंबित।

6 Congress MLA Suspended Under Anti Defection Law : हिमाचल प्रदेश। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कांग्रेस के 6 विधायकों को दल बदल कानून के तहत निलंबित कर दिया है। अब ये 6 विधायक हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्य नहीं रहेंगे। इन 6 विधायकों ने राज्यसभा में चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी साथ ही बुधवार को व्हिप जारी होने के बावजूद बजट सत्र में पेश नहीं हुए थे जिसके बाद हिमाचल के संसदीय मामलों के मंत्री ने अनुसूची 10 के तहत इनको निलंबित किये जाने की मांग की थी।

राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले हिमाचल प्रदेश के 6 विधायक दल बदल कानून के तहत निलंबित कर दिए जाने का फैसला सुनाते हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, "कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाले छह विधायकों ने अपने खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के प्रावधानों को आकर्षित किया...मैं घोषणा करता हूं कि छह लोग तत्काल प्रभाव से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे।"

इन विधायकों को कांग्रेस के चीफ व्हिप द्वारा क्रॉस वोटिंग करने पर कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था। इसके बाद बजट सत्र में कांग्रेस के 6 विधायकों के सदन में उपस्थित न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के संसदीय मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने संविधान की 10 वीं अनुसूची के तहत उन्हें सदन से निलंबित किये जाने की मांग की थी। कांग्रेस द्वारा सभी विधायकों को व्हिप जारी किया गया था बावजूद इसके 6 विधायक सदन की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे थे।

अयोग्य ठहराए गए 6 विधायक :

हिमाचल प्रदेश स्पीकर द्वारा जिन 6 विधायकों को अयोग्य ठहराया गया है उनमें राजेंद्र राणा (सुजानपुर), सुधीर शर्मा (धर्मशाला), रवि ठाकुर (लाहौल स्पीति), चैतन्य शर्मा (चैतन्य शर्मा), देवेंद्र भुट्टो (कुटलैहड़) और आईडी लखनपाल (बड़सर)शामिल है।

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