हिमाचल में अब ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य : डॉ.मार्कंडेय
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हिमाचल में अब ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य : डॉ.मार्कंडेय

Author : News Agency

शिमला। हिमाचल प्रदेश में ड्रोन उड़ाने के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस कोई भी प्रदेश में ड्रोन नहीं उड़ा पाएगा। यह बात तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. रामलाल मार्कंडेय ने आज यहां पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि कांगड़ा के शाहपुर आईटीआई में सरकार ड्रोन स्कूल शुरु करने जा रही है। विधानसभा में इसके लिए एक्ट पास किया है और केबिनेट से भी इसे मंजूरी मिल चुकी है।

उन्होंने बताया कि, बिना लाइसेंस प्राप्त किए प्रदेश में कहीं भी ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। शाहपुर आईटीआई में शुरु होने जा रहे इस ड्रोन स्कूल में दसवीं पास कोई भी व्यक्ति 7 दिनों तक चलने वाले इस कोर्स के लिए प्रवेश ले सकता है। पूरी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद कोर्स के लिए फीस को फाइनल किया जाएगा।

श्री मार्कंडेय ने कहा कि ड्रोन को एग्रीकल्चर, सर्विलेंस, मेलों, दवाईयां पहुंचाने के साथ अन्य आयोजनों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो भी इच्छुक व्यक्ति या युवा इस कोर्स को करने के बाद ड्रोन लेना चाहता हो वह मुख्यमंत्री स्वाबलंबन या स्टार्टअप योजना के तहत लोन ले सकता है।

उन्होंने बताया कि बिना लाइसेंस प्रदेश में कहीं भी ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा। जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसके लिए जुर्माने का प्रावधान भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोर्स के पूरा होने के बाद अभ्यार्थी को बाकायदा डायरेक्टर ऑफ सिविल से लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। बेरोजगार युवा इसका फायदा उठा सकते हैं।

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