देश में 'अनलॉक-2' के दिशा-निर्देश जारी-जाने क्या हुए बदलाव Social Media
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देश में 'अनलॉक-2' के दिशा-निर्देश जारी-जानें क्या हुए बदलाव

भारत में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन का खोलने की प्रक्रिया अपनाते हुए सरकार ने 'अनलॉक-1' के बाद 'अनलॉक-2' के दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो आपको जानना जरूरी है कि, इस बार क्या-क्या बदलाव हुए?

Priyanka Sahu

भारत। देश में कोरोना वायरस का संकट काल मंडराया हुआ है, तीव्र गति से कोविड -19 के मामले की रफ़्तार बढ़ती जा रही है। हालांकि, केंद्र की मोदी सरकार ने लगभग 2 महीने तक के लिए तालाबंदी की थी, जिसके चलते देश की अर्थव्‍यवस्‍था थम गई थी, जिसे पटरी पर लाने के लिए चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन का खोलने की प्रक्रिया अपनाई और देश को 'अनलॉक-1' के बाद अब 'अनलॉक-2' शुरू हो रहा है।

कब से लागू होंगी अनलॉक-2 की गाइडलाइन्स :

देश में 'अनलॉक-2' के लिए सोमवार रात को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नए दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। 'अनलॉक-2' के लिए जारी की गईं गाइडलाइन्स 30 जून को 'अनलॉक-1' के पूरा होने के बाद 1 जुलाई से लागू होंगी।

सरकार की अनलॉक-2 की नई गाइडलाइन के अनुसार :

  • देशभर में रात के कर्फ्यू के समय को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया है।

  • आवश्यक सेवाओं को मिलेगी छूट।

  • देशभर के स्कूल-कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।

  • मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल आदि भी 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला।

  • 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगा लॉकडाउन, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत।

  • अनलॉक-2 की गाइडलाइन में राज्यों के लिए प्रवाधान किया गया है कि वे कंटनेमेंट जोन के बाहर वैसे बफर जोन की पहचान कर सकते हैं, जहां कोरोना के केस बढ़ने की संभावना है। जिला प्रशासन ऐसी जगहों पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकता है।

गाइडलाइन्स में ये भी कहा गया है, "केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया जाएगा।"

अनलॉक-2 की गाइडलाइन के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट कंटेनमेंट जोन के बाहर खोले जा सकेंगे। 15 जुलाई से खोलने की इजाजत। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजर का पालन करना होगा। अनलॉक-2 की गाइडलाइन के अनुसार के सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थलों पर और परिवहन के इस्तेमाल के दौरान फेस कवर पहनना अनिवार्य है।

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