अब शादी भी होगी ऑनलाइन, केरल हाईकोर्ट ने दी मंजूरी
अब शादी भी होगी ऑनलाइन, केरल हाईकोर्ट ने दी मंजूरी Social Media
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अब शादी भी होगी ऑनलाइन, केरल हाईकोर्ट ने दी मंजूरी

Author : Kavita Singh Rathore

केरल, भारत। आज भारत तेजी से डिजिटल हो रहा है, भारत में लोग डिजिटल लेन-देन और शॉपिंग से लेकर पढ़ाई, परीक्षा और बड़ी बड़ी मीटिंग तक ऑनलाइन ही कर रहे हैं। देश में कोरोना की एंट्री के बाद से भारत पहले की तुलना में काफी स्मार्ट बन गया है, आज लगभग हर काम ऑनलाइन हो रहा है। हालांकि, अब तक आपने ऑनलाइन शादी होने की बात नहीं सुनी होगी, लेकिन अब केरल में हाईकोर्ट ने शादी भी ऑनलाइन करने के लिए मंजूरी दे दी है।

ऑनलाइन शादी के लिए मिली मंजूरी :

दरअसल, इन दिनों भारत के कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए Omicron वैरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इन्हीं राज्यों में केरल का भी नाम शामिल है। केरल में भी Omicron के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते कई तरह की पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। इन्हीं पाबंदियों के चलते कई लोगों की शादियां तक रुक गई हैं। ऐसे ही लोगों में एक जोड़ा ऐसा था जिसने शादी में आरही अड़चन के चलते केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटकाया। इस पर केरल हाईकोर्ट ने इस जोड़े को ऑनलाइन शादी करने की मंजूरी दे दी है। साथ ही कोर्ट ने अधिकारी को इस शादी को रजिस्टर करने के भी आदेश जारी किए हैं।

कौन है वो जोड़ा :

बताते चलें, केरल में 25 वर्षीय रिंटू थामस और उनकी मंगेतर अनंता कृष्णन दोनों वकील हैं। UK में रह रहे रिंटू थामस और अनंता ने एक महीने पहले शादी का मन बना चुके थे। रिंटू ने भारत आने के लिए फ्लाइट की टिकट भी बुक करा ली थी, लेकिन दुनियाभर में बढ़ते Omicron के मामलों के चलते वह भारत आने में असमर्थ रहे। कुछ इस तरह कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते उनकी शादी में रुकावट आने लगी इस पर रिंटू और अनंता ने ऑनलाइन शादी करने का फैसला किया और केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद आज 23 दिसंबर को शादी की।

जज ने की सुनवाई :

दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस एन नागारेश ने जोड़े को अनुमति देते हुए कहा कि, 'महामारी के दौरान जब विवाह पक्ष विवाह अधिकारी के सामने व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित नहीं हो सकता, ऐसे में हाईकोर्ट ऑनलाइन शादी की अनुमति देता है। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे याचिकाकर्ता और उसकी मंगेतर को दिए गए लाभ से इन्कार करने का कोई कारण नहीं मिला।'

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