छापेमारी में मिली संपत्ति का क्या होता है?
छापेमारी में मिली संपत्ति का क्या होता है? Syed Dabeer Hussain - RE
भारत

जानिए छापेमारी में मिली संपत्ति का क्या करता है प्रवर्तन निदेशालय?

Priyank Vyas

राज एक्सप्रेस। बीते दिनों प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले में कार्रवाई करते हुए अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ों रूपए की संपत्ति जब्त की है। ईडी को पहले अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ कैश और अन्य कीमती सामान मिले, जबकि उनके दूसरे फ्लैट से भी 29 करोड़ कैश और 5 किलो सोना मिला। ईडी को अर्पिता के घर से मिले कैश को मशीनों से गिनने में भी घंटो लग गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईडी की कार्रवाई में मिले इन पैसों और संपत्ति का क्या होता है? अगर नहीं! तो चलिए हम आपको बताते हैं।

जब्त होती है संपत्ति :

दरअसल प्रवर्तन निदेशालय अक्सर आय से अधिक संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध संपत्ति जैसे मामलों में कार्रवाई करती रहती है। कार्रवाई के बाद एजेंसी संपत्ति को जब्त कर लेती है। इसके बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामला कोर्ट में चलता है। कोर्ट में आरोपी को यह बताना होता है कि जब्त की गई संपत्ति को उसने कैसे कमाया है।

सरकारी खजाने में जमा होता है पैसा :

अगर आरोपी कोर्ट में यह साबित कर देता है कि जब्त संपत्ति उसने सही तरीके से कमाई है तो फिर कोर्ट उस संपत्ति को वापस कर देती है। यदि कोर्ट में यह साबित हो जाता है कि आरोपी ने संपत्ति अवैध रूप से कमाई है तो फिर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और संपत्ति को सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाता है।

केस के दौरान :

नियमों के अनुसार जब्त संपत्ति को कोर्ट केस खत्म होने के बाद ही सरकारी खजाने में जमा किया जाता है। जब तक कोर्ट में केस चल रहा होता है तब तक ईडी जब्त संपत्ति को अपने पास ही रखती है। कई बार सोना या पैसे रखने के लिए ईडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मदद भी लेती है।

संपत्ति की नीलामी :

पैसे के अलावा अन्य संपत्ति जैसे– सोना, चांदी, घर या गाड़ी को ईडी केस खत्म होने के बाद नीलाम कर देती है। नीलामी से मिले पैसों को भी ईडी सरकारी खजाने में जमा करवा देती है। यदि मामले में कोई पक्ष प्रभावित होता है तो इन पैसों से उसके घाटे की पूर्ति भी की जाती है।

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