Honey Trap Case
Honey Trap Case Neha Shrivastav - RE
मध्य प्रदेश

Honey Trap Case : बरखा भटनागर को मिली जमानत...

Author : राज एक्सप्रेस

इंदौर, मध्यप्रदेश। बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में जेल में बंद महिला आरोपी बरखा भटनागर को भी कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है। गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए। महिला को 50 हजार रुपए के मुचलके पर बेल मिली है।

उल्लेखनीय है कि हनी ट्रैप मामले में आरोपी तीन अन्य महिलाओं श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वपनिल जैन और मोनिका यादव को दो दिन पहले ही जमानत मिल चुकी है। बरखा की ओर से सेशन कोर्ट में जमानत का आवेदन पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान एसआईटी के वकील द्वारा बरखा की जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखे कि आरोपी के लैपटॉप से एक सीडी बरामद की गई थी जो मामले में महत्वपूर्ण है। इस पर आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट द्वारा इस मामले की अन्य आरोपियों को जमानत दे दी गई है, इस प्रकरण पर हाईकोर्ट द्वारा विचारण में स्थगन दिया गया है। आरोपियों से जब्त किए गए लैपटॉप, मोबाइल आदि की एफएसएल जांच रिपोर्ट भी आरोपियों के वकील को नहीं दी गई है। कोर्ट ने शाम 7 बजे के बाद आदेश पारित किया इसके चलते बरखा की रिहाई नहीं हो सकी। उसे शुक्रवार को जिला जेल से रिहा कर दिया जाएगा।

इंदौर नगर निगम के तत्कालीन सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह ने सितंबर 2019 में इंदौर के पलासिया थाने में शिकायत की थी कि कुछ महिलाएं उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं और उनसे तीन करोड़ रुपए मांग रही है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया था। यह महिलाएं भोपाल से इंदौर पैसा लेने आईं थीं।

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