MP में New Year सेलिब्रेशन की गाइडलाइन
MP में New Year सेलिब्रेशन की गाइडलाइन Social Media
मध्य प्रदेश

MP में New Year सेलिब्रेशन करने से पहले जान लें ये जरुरी गाइडलाइन

Priyanka Yadav

भोपाल, मध्यप्रदेश। नए साल के जश्न की तैयारी आज शाम से ही शुरू हो जाती है। मगर पिछले साल से कोरोना वायरस के कारण नववर्ष के जश्न पर पानी फिर रहा है। बता दें कि, इस साल भी इस वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के कारण कई स्थानों पर न्यू ईयर (New Year) का सेलिब्रेशन नहीं कर पाएंगे। वही मध्यप्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के कारण प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू है। इस बीच प्रदेश में New Year सेलिब्रेशन की गाइडलाइन जारी की गयी है जिसके बारे में जान लेना जरूरी है।

जानें MP में न्यू ईयर पार्टी के लिए क्या है नियम

हर साल की तरह इस साल भी न्यू ईयर का जश्न तो मनाया जाएगा, लेकिन कोरोना का असर नए साल के जश्न पर भी देखने को मिलेगा। नए साल के जश्न में भीड़ इकट्ठी न हो इसके लिए दिशा-निर्देश जारी हैं। जानें मध्य प्रदेश के इन बड़े शहरों में न्यू ईयर पार्टी के लिए क्या नियम है।

  • कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है

  • सेलिब्रेशन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा

  • होटल-रेस्टोरेंट, क्लब या पब संचालक बिना मास्क के किसी को न दें एंट्री

  • एमपी में होटल-रेस्टोरेंट में 10.30 बजे तक ही रहेगा जश्न

  • रात 11 बजे के बाद सड़कों पर बिना कारण घूमते दिखे, तो होगी कार्रवाई

भोपाल में रात 7 से 10.30 बजे के बीच होगा न्यू ईयर का सेलिब्रेशन

एमपी की राजधानी भोपाल में होटल-रेस्टोरेंट, क्लब और पब में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन 31 दिसंबर की रात 7 से 10.30 बजे के बीच होगा। भोपाल में नाइट कर्फ्यू के साथ ही प्रशासन की टीमें होटल-रेस्टोरेंट में औचक निरीक्षण करेगी।

कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा

भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि नाइट कर्फ्यू के चलते रात 11 बजे तक ही जश्न मनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि, सभी लोग रात 11 बजे के पहले घर चले जाएं। उन्होंने कहा कि जश्न से जुड़े सभी क्रियाकलाप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हों। होटल और पब आदि में टीकाकरण के दोनों डोज वालों को एंट्री दी जाएगी। सभी लोग मास्क लगा कर रखें।

नए साल के जश्न के लिए अकेले राजधानी भोपाल में करीब दो हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। राजधानी में रात 11 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू के चलते जश्न पर पाबंदी रहेगी। होटल व सार्वजनिक स्थानों पर जश्न के लिए भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। होटल्स और अन्य स्थान भी रात 11 बजे बंद होने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए स्थान-स्थान पर पुलिस का कड़ा पहरा भी रहेगा।

इंदौर में बड़े होटलों, पबों में नहीं होंगे आयोजन :

मध्यप्रदेश के इंदौर में बड़े होटलों, पबों आदि में आयोजन नहीं होंगे। वही एक साथ ज्यादा संख्या में लोगों के एकत्र होने पर कार्रवाई होगी। बताते चले कि हर साल नए साल में खजराना गणेश मंदिर में लोग गणेशजी का दर्शन करने आते हैं। इस बार 31 दिसंबर की रात 10 बजे भक्तजनों की एंट्री बंद कर दी जाएगी।

इन शहरों में न्यू ईयर पार्टी के लिए ये नियम
  • जबलपुर में होटल और रेस्टोरेंट सहित सभी को रात 10.30 बजे तक खोलने की अनुमति दी है।

  • ग्वालियर में नाइट कर्फ्यू से पहले न्यू ईयर की पार्टी खत्म करनी होगी।

  • उज्जैन में रेस्टोरेंट व मनोरंजन के सभी जगह रात 11 बजे के पहले ही बंद होंगे।

  • रतलाम में न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए रात 10:30 बजे तक होटल और रेस्टोरेंट खुले रह सकेंगे।

  • होशंगाबाद में होटल रेस्टारेंट समेत सभी जगह रात 11 बजे तक सेलिब्रेशन की परमिशन रहेगी।

  • गुना में 11 बजे से पहले न्यू ईयर के सभी कार्यक्रम खत्म करने होंगे।

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