आरक्षक भर्ती परीक्षा घोटाले के आरोपी को 7 साल की सजा
आरक्षक भर्ती परीक्षा घोटाले के आरोपी को 7 साल की सजा Raj Express
मध्य प्रदेश

Bhopal News: आरक्षक भर्ती परीक्षा घोटाले के आरोपी को 7 साल की सजा

राज एक्सप्रेस

Constable Recruitment Exam Scam Accused Sentenced To 7 Years: भोपाल (खालिद हफ़ीज़) । राजधानी की एक अदालत ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं ) (नाम बदलकर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल) द्वारा वर्ष 2012 में आयोजित की गई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में पकड़े गए आरोपी जितेन्द्र टांक उम्र 32 वर्ष को दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के सश्रम‌ कारावास और दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की विशेष अपर सत्र न्यायाधीश नीतिराज सिसोदिया की अदालत ने दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के सश्रम‌ कारावास के साथ दस हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया है। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अधिकारी सुनील श्रीवास्तव ने प्रकरण में पैरवी की।

अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी जितेन्द्र टांक जो कि मंदसौर जिले के दलौदा ग्राम का रहने वाला है। वर्ष 2012 में व्यापमं द्वारा पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमे आरोपी जितेन्द्र का चयन फर्जी तरीके से हुआ था। एसटीएफ पुलिस को आरोपी के द्वारा फर्जी साल्वर को अपने स्थान पर परीक्षा में बैठाकर परीक्षा पास कर चयन होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की थी तो पाया गया कि उत्तर पुस्तिका, उपस्थिति रजिस्टर में आरोपी के हस्ताक्षर और अंगूठे के चिन्ह फर्जी पाए गए थे।

शिकायत सही पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ भादस की धारा 419, 420, 467, 468, 471 तथा मप्र मान्यता प्राप्त अधिनियम की धारा 3(घ)/4 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना बाद चालान अदालत में पेश किया गया था। अदालत में चली सुनवाई के दौरान प्रकरण में आई साक्ष्य और गवाही को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी उक्त सजा के साथ जुर्माने से दण्डित किया है।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

SCROLL FOR NEXT