गृह मंत्रालय ने चुनावी कार्यक्रम को लेकर जारी की नई गाइडलाइन
गृह मंत्रालय ने चुनावी कार्यक्रम को लेकर जारी की नई गाइडलाइन Syed Dabeer Hussain - RE
मध्य प्रदेश

गृह मंत्रालय ने चुनावी कार्यक्रम को लेकर जारी की गाइडलाइन, होंगी ये शर्तें

Author : Deepika Pal

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में महामारी का प्रकोप जहां बढ़ते संक्रमण के साथ अब भी जारी है तो वहीं संक्रमण काल के बीच आगामी उपचुनाव को लेकर तैयारियां जारी हैं, तो वहीं राजनीतिक दलों की सक्रियता भी बढ़ गई है इस बीच ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है जो उपचुनाव पर भी लागू होती है।

भीड़ जुटाने को लेकर अब कोई बंधन नहीं

इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार अब 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए राजनेता अब कितनी भी भीड़ जुटा सकते हैं। जिसे लेकर जनसंपर्क आयुक्त सुदामा खाड़े ने बताया कि इस नई गाइडलाइन के अनुसार अब राज्य सरकार अन्य कार्यक्रम के लिए भी नई गाइडलाइन जारी कर सकती है।

नई गाइडलाइन में इन शर्तों को किया शामिल

इस संबंध में जारी नई गाइडलाइन में कई शर्तों को शामिल किया गया है।

1- इसमें सभी को मास्क पहनना के साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रवेश से पहले सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और हैंड वॉश और सैनिटाइजर अनिवार्य है।

2- बंद कमरे में हॉल की क्षमता के 50% ही लोग रह सकते हैं। यह संख्या 200 से ज्यादा नहीं हो सकती है।

3- खुले इलाकों में ग्राउंड के आकार के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को एकत्रित किया जा सकता है। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अन्य तरह के सुरक्षा पैरामीटर पूरे करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। इसमें थर्मल स्क्रीनिंग और हाथ धोने तथा सैनिटाइजर का उपयोग किया जाना अनिवार्य है।

4- आयोजक की जिम्मेदारी है कि वह कि वह इस पूरी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें।

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