मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिया बयान
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिया बयान  Syed Dabeer Hussain - RE
मध्य प्रदेश

MP परिवहन मंत्री राजपूत का बयान, 7 जून तक स्थगित रहेंगी अंतर राज्य बस सेवा

Author : Deepika Pal

भोपाल, मध्यप्रदेश। वैश्विक महामारी कोरोना संकट का दौर जहां जारी है वहीं दूसरी तरफ संकट के माहौल में आज से अनलॉक की शुरुआत हो गई है जिसे लेकर गाइडलाइन जारी की गई जिस बीच प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बयान दिया है जिसमें अंतर राज्य बस सेवा 7 जून तक स्थगित रहने की बात कही है।

प्रदेश परिवहन मंत्री राजपूत ने बयान में कही ये बात

इस संबंध में, प्रदेश परिवहन मंत्री राजपूत ने बयान देते हुए कहा कि, प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के बाहर से आने जाने वाले यात्रियों के माध्यम से कोरोना संक्रमण के फैलाव के प्रति हम लापरवाह नहीं रह सकते। इस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पूर्व से प्रतिबंधित अंतर राज्यीय बस सेवा की प्रतिबंधित अवधि 7 जून तक बढ़ा दी गई है। साथ ही बताया कि, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में संक्रमण की घटती पॉजिटिविटी दर एवं बढ़ते रिकवरी रेट को देखते हुए एक जून से प्रदेश में क्रमबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ की है।

आगे परिस्थिति को देखते हुए लिया जाएगा निर्णय - मंत्री राजपूत

इस संबंध में मंत्री राजपूत ने बताया कि, पहले जारी आदेश के अनुसार यह सेवाएँ पहले की तरह महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के लिए प्रतिबंधित रहेंगी। इन प्रदेशों में ना तो मध्यप्रदेश की बसें जाएँगी और ना ही इन प्रदेशों से मध्यप्रदेश में बसें आएँगी। यह सेवाएँ 7 जून तक प्रतिबंधित रहेगी। इसके बाद परिस्थिति को देखते हुए सेवाएँ बहाल करने के संबंध में आगे निर्णय लिया जाएगा।

बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विभाग ने जारी किया था ये आदेश

इस संबंध में बताते चले कि प्रदेश के परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त ग्वालियर ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि, कोरोना के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर प्रदेश से छत्तीसगढ़ के बीच में संचालित बस सेवा पर अगले आठ दिनों के लिए रोक लगा दी थी। जो आदेश 15 अप्रैल तक के लिए प्रभावी रहें, जिन्हें आगे भी बढ़ाया गया था। जिस दौरान लिखित था कि, छत्तीसगढ़ से न तो प्रदेश में बसें प्रवेश करेंगी और न ही यहां की बसें छत्तीसगढ़ में जा सकेगी। यह आदेश आयुक्त ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, एआरटीओ, चेक पोस्ट प्रभारी, एसपी, कलेक्टर के लिए जारी किए थे।

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