मिठाई कारोबारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी
मिठाई कारोबारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी Social Media
मध्य प्रदेश

मिठाई कारोबारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी, अब लिखना होगी एक्सपायरी डेट

Deepika Pal

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना का संकट बढ़ते संक्रमण के साथ थमने का नाम नहीं ले रहा है वहीं दूसरी तरफ आगामी त्यौहारों को देखते हुए नए निर्देश भी जारी हो रहे है इस बीच ही मिठाई कारोबारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई है जिसके तहत अब काउंटर के अंदर रखी मिठाईयाें की ट्रे पर मिठाई की एक्सपायरी डेट (खराब होने की तारीख) लिखनी पड़ेगी।

नई गाइडलाइन आज से होगी लागू

इस संबंध में बताते चलें कि, जहां अब मिठाई कारोबारियों को मिठाई के साथ खत्म होने की अवधि भी लिखनी होगी वहीं ये नई व्यवस्था आज यानि गुरुवार से लागू हो जाएगी। बता दें कि, यह प्रावधान फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने किया है, ताकि उपभाेक्ताओं काे अच्छी गुणवत्ता की मिठाई मिल सके। इस गाइडलाइन को मिठाई कारोबारियों और विक्रेताओं ने अच्छा कहा है, जिससे ग्राहक तय समय-सीमा में उसका उपयोग कर लें।

FSSAI ने अपने निर्देशों में कहा -

इस संबंध में, एफएसएसएआई ( FSSAI ) के निर्देशाें के अनुसार अब स्वीट सेंटर संचालक और मिठाई काराेबारियाें काे संबंधित खाद्य पदार्थ के खराब होने की तारीख स्वयं लिखना होगी। इसके साथ ही व्यापारी एक्सपायरी डेट गलत न लिखें, इसके लिए दुकानों व उनकी किचिन का औचक निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारी करेंगे। इसके अलावा तारीख गलत लिखने जैसी शिकायतों की जांच, खाद्य पदार्थ के सैंपल टेस्ट से होगी।

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