विधायक प्रहलाद लोधी
विधायक प्रहलाद लोधी  Social Media
मध्य प्रदेश

विधायक लोधी मामले में आया नया मोड़, टली सुनवाई

Deepika Pal

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश में विधायक लोधी मामले ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है जिसमें हाईकोर्ट ने मामले के संबंध में दायर याचिका की सुनवाई पर कुछ समय के लिए ब्रेक लगा दिया है जिसके बाद अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी। फिलहाल विधायक लोधी की सजा पर रोक बरकरार है।

दो साल की सजा पर लगी रोक रहेगी बरकरार :

बता दें कि, पवई विधानसभा सीट से विधायक प्रहलाद लोधी के मामले के संबंध में विशेष अदालत के दो साल की सजा मामले पर हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए विधायक को राहत दी थी जिसके बाद प्रदेश सरकार के ने इस मामले में याचिका पेश की थी और कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई जारी थी लेकिन सुनवाई के दौरान सरकार के महाधिवक्ता उपस्थित नही रहे जिसके कारण हाईकोर्ट ने सुनवाई दो हफ्ते के लिए 21 जनवरी तक टाल दी है। जिसके बाद से विधायक लोधी की हाईकोर्ट द्वारा सुनाए फैसले सजा पर रोक बनी रहेगी।

आपको बताते चलें कि कांग्रेस सरकार पर 2 करोड़ रूपए का ऑफर देने का आरोप लगाया था कि, ऑफर नहीं स्वीकारने पर विधानसभा से सदस्यता निरस्त होने की वजह के तौर पर माना है। तहसीलदार से मारपीट और बलवा करने के मामले पर विशेष कोर्ट ने दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी और विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यता निरस्त कर दी थी।

आपको बताते चलें कि, विधायक लोधी से जुड़े कई मामले सामने आ चुके हैं, नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर-

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