पुलिस मुख्यालय के आदेश से मचा हड़कंप
पुलिस मुख्यालय के आदेश से मचा हड़कंप Social Media
मध्य प्रदेश

पुलिस मुख्यालय के आदेश से मचा हड़कंप, अब पदस्थापना के नए निर्देश हुए जारी

Author : Deepika Pal

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में एक ओर जहां कई योजनाओं पर कार्य जारी है वहीं दूसरी तरफ कई मामलों में नए निर्देशों का दौर भी जारी है इस बीच ही आज यानि रविवार को पुलिस मुख्यालय द्वारा नया आदेश जारी हुआ है जिससे पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया है।

मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में कही ये बात

इस संबंध में बताते चलें कि, राजधानी के पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के तहत अब एक ही थाने में किसी भी कर्मचारी की एक पद पर पदस्थापना सामान्य रूप से 4 वर्ष तक ही रह सकती है या अधिकतम 5 साल तक रहेगी। जिसके लिए सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा गया है जिसमें जानकारी अपडेट करने को कहा है। इसके अलावा जारी आदेश का पालन 20 फरवरी तक करने की अनिवार्यता भी दी है।

पदस्थापना अवधि के लिए निर्देश का पालन कड़ाई से करने की कही बात

इस संबंध में, आगे कहा कि, थानों में सिपाही से लेकर उप निरीक्षक स्तर के कर्मचारी अधिकारियों की पदस्थापना अवधि से जुड़े निर्देश का कड़ाई से पालन करें। किसी भी कर्मचारी की पृथक पदों पर किसी एक थाने में पुनः पदस्थापना में कम से कम 3 वर्ष का अंतर होना जरूरी है। वहीं उपरोक्त सेवाकाल में स्थानांतरण के साथ-साथ अटैचमेंट की समय अवधि भी शामिल रहेगी।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

SCROLL FOR NEXT