लव जिहाद कानून में हो 10 साल की सजा का प्रावधान
लव जिहाद कानून में हो 10 साल की सजा का प्रावधान Social Media
मध्य प्रदेश

लव जिहाद कानून को समझने स्पीकर शर्मा जाएंगे उप्र, सत्र में विधेयक होगा पेश

Author : Deepika Pal

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में महामारी कोरोना का संकट जहां थमने का नाम नहीं ले रहा है वहीं दूसरी तरफ संकटकाल में कई मुद्दों को लेकर कार्यवाहियों का दौर भी जारी है इस बीच ही लव जिहाद पर कानून को बारीकी से समझने के लिए भाजपा नेता और विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा उत्तरप्रदेश दौरे पर जाएंगे। जहां यूपी के लव जिहाद कानून में किन-किन विषयों का ध्यान रखा है, उसे देखा जाएगा।

लव जिहाद कानून को लेकर शर्मा करेंगे सीएम योगी से मुलाकात

इस संबंध में आपको बताते चलें कि, उत्तरप्रदेश में बने लव जिहाद कानून को समझने के लिए प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा दौरे पर जा रहे हैं जहां वे विधि विभाग की उस टीम से मिलेंगे, जिसने लव जिहाद कानून तैयार किया है। इसके बाद वे इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलेंगे। आगे के कार्यक्रम में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा 6 दिसंबर को अयोध्या में रामलला के दर्शन भी करेंगे। बताया जा रहा है कि, इस पूरे कानून का अध्ययन किया जाएगा, इसके बाद यहां के सुझावों को हम मध्यप्रदेश में प्रस्तावित लव जिहाद कानून में शामिल कराने की कोशिश करेंगे। बताते चलें कि आगामी विधानसभा सत्र में सरकार लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी में हैं जिसके लिए सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा।

कानून में सजा को 10 साल करने की उठाई थी मांग

इस संबंध में बताते चलें कि, प्रस्तावित लव जिहाद कानून में सजा को 10 साल कराने की मांग सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर ने ही उठाई थी। इसके बाद सरकार ने कानून के ड्राफ्ट में में 10 साल की सजा का प्रावधान का प्रस्ताव है। आपको बताते चलें कि, प्रदेश में लव जिहाद को लेकर आगामी विधानसभा सत्र में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 लाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत यह एक संशोधित विधेयक होगा, क्योंकि मध्यप्रदेश में पहले से धर्म स्वातंत्र्य विधेयक है, जिसमें 'लव जिहाद' नाम के शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है।

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