मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना: पंजीयन की तारीख बढ़ी
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना: पंजीयन की तारीख बढ़ी Sudha Choubey - RE
मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना: पंजीयन की तारीख बढ़ी, अब 30 जून तक करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

Sudha Choubey

भोपाल, मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश में चलाई जा रही 'मुख्यमंत्री विवाह योजना' से जुड़ी बड़ी खबर सामने आया है। बता दें, 'मुख्यमंत्री विवाह योजना' के तहत 5 जुलाई से विवाह कार्यक्रम शुरू किए जाने वाले हैं, लेकिन सतपुड़ा भवन में आगजनी की घटना होने के चलते कई लोगों के पंजीयन नहीं हो पाए हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार ने योजना के पंजीयन की तारीख को 30 जून तक बढ़ा दिया है।

बता दें कि, सरकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के कार्यक्रम के पांच दिन पूर्व पंजीयन बंद करने के निर्देश दिए थे, इस बीच 12 जून को सतपुड़ा भवन में आग लगने की घटना हो गई थी। सुरक्षा की दृष्टि से मध्य प्रदेश एनआइसी द्वारा डेटा सेंटर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। जिसके चलते विवाह पोर्टल भी डाउन हो गया था और अधिकतर हितग्राही पंजीयन से वंचित रह गए थे। अब हितग्राहियों की सुविधा को देखते हुए, एक बार फिर पोर्टल खोल दिया गया है। जिससे सभी अब 30 जून तक पंजीयन करवा सकते हैं।

क्या है मुख्यमंत्री विवाह योजना:

वहीं, अगर मुख्यमंत्री विवाह योजना के बारे में बात करे, तो मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अन्त्योदय मिशन प्रदेश के निःशक्त, निर्धन और कमजोर परिवारों की सहायता के लिये आम लोगों की भावना और उनकी भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुये स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत निराश्रित, निर्धन कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह/निकाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना तैयार कर वर्ष 2006 में मुख्‍यमंत्री कन्‍या विवाह योजना के नाम से प्रारम्भ की गई।

क्या मिलेगा लाभ:

जानकारी के लिए बता दें कि, कन्याओं की गृहस्थी की स्थापना हेतु रूपये 49,000/-कन्या को एकाउंट पेयी चैक के माध्‍यम से दिये जाते है। वहीं, नगरीय निकाय, जनपद पंचायत को सामूहिक आयोजन करने के लिए 6000 रुपए का भुगतान दिया जाता है।

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