इमरजेंसी पैरोल पर रिहा होगे कैदी
इमरजेंसी पैरोल पर रिहा होगे कैदी Deepika Pal-RE
मध्य प्रदेश

शिवराज सरकार का ऐलान, इमरजेंसी पैरोल पर रिहा होंगे कैदी

Deepika Pal

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश में जहा कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा और प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है इस बीच ही कोरोना का असर प्रदेश की केंद्रीय जेलों पर भी पड़ा है। जिसके चलते जेल प्रशासन ने पूर्व में कैदियों को एक समयावधि के लिए छोड़ने का निर्णय लिया, जिस पर अब औपचारिक तौर पर मुहर लगाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैसला लिया है।

क्या है मुख्यमंत्री शिवराज का फैसला

इस सम्बन्ध में, प्रदेश में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यानि सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए प्रदेश की जेलों में बंद 5000 कैदियों को इमरजेंसी पैरोल पर रिहा करने का फैसला किया है। जिसमें कैदियों को 60 दिन के लिए रिहा किया जाएगा, इसके लिए 2 दिन में 3000 कैदियों को बेल दी जाएगी और इन 3000 कैदियों को 45 दिनों की अवधि के लिए बेल दी जाएगी।इसके लिए सरकार ने मप्र कैदी की छुट्टी के नियम, 1989 में संशोधन किया है।

क्या था जेल प्रशासन का फैसला

इस सम्बन्ध में जेल मुख्यालय ने प्रदेश की सभी 12 जेलों को निर्देश जारी किए जिसमें अधिक से अधिक संख्या में कैदियों को पैरोल पर छोड़े जाने की बात कही गई। बताया जा रहा है कि प्रदेश की ज्यादातर जेलों के अंदर बड़ी तादाद में कैदी बंद हैं, जिनमें से अच्छे आचरण वाले कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जा रहा है यह इसलिए किया जा रहा है ताकि जेल में भीड़ ना बनी रहे। जिसके लिए जेल मुख्यालय के आदेश के तहत जेल अधीक्षकों द्वारा ऐसे कैदियों की सूची तैयार की जा रही है जिसके बाद उन्हें पैरोल पर छोड़ा जा सकेगा।

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