भोपाल में आयोजित कार्यक्रम
भोपाल में आयोजित कार्यक्रम  Priyanka Yadav-RE
मध्य प्रदेश

भोपाल में आयोजित कार्यक्रम: सीएम ने दिसंबर 2022 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की

Priyanka Yadav

भोपाल, मध्यप्रदेश। आज मुख्यमंत्री निवास में अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण, अधोसंरचना विकास तथा भवन अनुज्ञा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान कन्या पूजन और दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया, कार्यक्रम में सीएम के साथ मंच पर नगरीय प्रशासन मंत्री और चिकित्‍सा शिक्षा मंत्री भी मौजूद हैं।

भोपाल में आयोजित कार्यक्रम :

मुख्यमंत्री निवास, भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने वैध की गई कॉलोनियों के रहवासियों को भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र का वितरण कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं। इस दौरान सीएम ने कहा कि, हमारे भाई-बहनों ने शहरों में आकर जहां सस्ती जमीन मिली, वहीं प्लाट खरीदे। बाद में वह कॉलोनियां अवैध घोषित हो गईं। अवैध के नाम पर जो कलंक कॉलोनियों पर लगा था आज उसे हम मिटाने आए है।

सीएम शिवराज सिंह ने कही ये बातें

कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह ने कहा- मध्यप्रदेश में दिसंबर 2022 तक की सारी अवैध कॉलोनियां वैध की जाती हैं। पहले वर्ष 2016 तक निर्मित कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय हुआ था, जिसे संशोधित कर वर्ष 2022 कर दिया जाएगा।

  • प्रदेश में अब अगर कोई अवैध कॉलोनी निर्मित हुई तो इसके लिए विभागीय अफसर भी जिम्मेदार होंगे।

  • रहवासी कॉलोनियों के माथे पर लगे अवैध के कलंक को मिटाने की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है।

  • खून पसीने की कमाई से बनाया गया मकान अवैध नहीं हो सकता। कॉलोनी को अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है। इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं।

  • मैं निर्देश दे रहा हूं कि प्लॉट काटते समय आप तीखी नजर रखें, अब इसके बाद अगर कोई अवैध कॉलोनी कटी तो इसके लिए अफसर भी जिम्मेदार होंगे।

  • प्रिय, मित्रों अब आपको भवन अनुज्ञा और अन्य अनुमतियां मिल जाएंगी। अब बैंक से लोन लेने की पात्रता भी होगी।

  • मकान केवल ईंट और गारे से बना भवन नहीं होता है, मकान हमारे लिए मंदिर जैसा होता है।

CM ने की थी ये घोषणा :

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने 31 दिसम्बर 2016 तक निर्मित अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर उन्हें वैध करने की कार्यवाही करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के परिपालन और क्रियान्वयन के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिक नियम-2021 में संशोधन कर इसका प्रकाशन 24 मार्च 2023 को किया गया। संशोधित नियमों के तहत अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कार्यवाही की गई।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

SCROLL FOR NEXT