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मध्य प्रदेश

इंदौर : कम्प्यूटर बाबा को फिर किया गिरफ्तार

Author : राज एक्सप्रेस

इंदौर, मध्य प्रदेश। दोपहर में कम्प्यूटर बाबा को एसडीएम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वे जेल से बाहर भी नहीं निकले थे कि फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुवार को श्रीराम बरोलिया पंचायत सचिव ग्राम पंचायत बरौली हप्सी की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में पंचायत के द्वारा अतिक्रमण हटाने के प्रयास के दौरान शासकीय कार्य में बाधा डालने की बात को लेकर थाना गांधीनगर पर विभिन्न धाराओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)5 तथा 3 (1)ए के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है। कम्प्यूटर बाबा की फॉर्मल अरेस्ट एसडीएम सहमति प्राप्त की जा कर जेल में की गई है।

दोपहर में एसडीएम कोर्ट से मिल गई थी जमानत :

शहर के गांधी नगर के समीप जम्बूड़ी हप्सी में शासकीय भूमि पर आश्रम और अन्य पक्के निर्माण कर अवैध कब्जा करने वाले नामदेव दास त्यागी उर्फ कम्प्यूटर बाबा को गुरुवार को एसडीएम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने बाबा को पांच लाख रुपए की बैंक गारंटी और इतनी ही रकम का मुचलका भरने की शर्त पर जमानत दी थी। इसके पहले दो बार कोर्ट से बाबा का जमानत आवेदन खारिज हो चुका है। बाबा चार दिन से जेल में बंद थे। कांग्रेस के कुछ नेता उनसे मिलने भी गए थे।

आठ नंबर को बाबा के आश्रम पर जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण की कार्रवाई की थी और उन्हें जेल भेज दिया था तभी से वे जेल में थे। वहीं 9 नवंबर को भी बाबा और उनके समर्थकों के सुपर कॉरिडोर और अंबिकापुरी स्थित मंदिर पर प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाए और कब्जा छुड़ाया। बाबा और उनके समर्थकों के विरोध के चलते प्रशासन ने बाबा सहित उनके समर्थकों को जेल भेज दिया था। नौ नवंबर को बाबा के समर्थकों को तो जमानत मिल गई थी लेकिन कोर्ट ने बाबा को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया था। इसके बाद से बाबा जेल में थे। दो बार एसडीएम राजेश राठौर की अदालत में जमानत नहीं मिली थी। गुरुवार को बाबा ने एक बार फिर एसडीएम कोर्ट में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। लेकिन एसडीएम राठौर को मल्हारगंज क्षेत्र से हटा दिए जाने के कारण उनके स्थान पर आए एसडीएम पराग जैन ने उन्हें सशर्त पांच लाख के मुचलके पर जमानत दे दी थी।

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