प्यारे मियां और उसके बेटे को 3 साल की सजा
प्यारे मियां और उसके बेटे को 3 साल की सजा  RE-Bhopal
मध्य प्रदेश

Court Decision : सांभर के सींग की ट्राफी रखने के आरोप में प्यारे मियां और उसके बेटे को 3 साल की सजा

राज एक्सप्रेस

भोपाल, (खालिद हाफिज ) । अवैध रुप से बगैर रजिस्ट्रेशन के अपने घर में वन्य प्राणी सांभर के सींग की ट्राफी रखने के आरोप में जिला अदालत ने पूर्व पत्रकार प्यारे मियां और उसके बेटे शहनवाज खान को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया ने पैरवी की।

अभियोजन के मुताबिक 14 जुलाई 2020 को वन परिछेत्र उडऩदस्ता अधिकारी राजकरण चतुर्वेदी ने सूचना मिलने पर श्यामला हिल्स पुलिस की टीम और तहसीलदार के साथ मिलकर थाना श्यामला हिल्स इलाके के अंसल अपार्टमेंट में आरोपियों के फलैट नम्बर ई-40 में अवैध रुप से बगैर रजिस्ट्रेशन के वन्य प्राणी सांभर के सींग की ट्राफी रखी हुई बरामद की थी। जांच के दौरान सामने आया था कि उपरोक्त फलैट प्यारे मियां के बेटे शहनवाज खान के नाम पर है।

फलैट की तलाशी के दौरान आरोपी फ्फलैट में मौजूद नहीं थे वे फरार हो गए थे। वन विभाग की टीम ने मामले की जांच के बाद आरोपी बाप-बेटे के विरूद्व वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा -9,39,49 (बी) ,50,51 और 52 के तहत मुकदमा दर्ज कर जिला अदालत में चालान पेश किया था। जिला अदालत ने 21 अक्टूबर 2021 को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे और 16 दिसंबर 2021 को गवाही प्रारंभ की थी।

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