सहकारिता विभाग करेगा डिफाल्टर की स्क्रीनिंग
सहकारिता विभाग करेगा डिफाल्टर की स्क्रीनिंग Prem N Gupta
मध्य प्रदेश

कर्ज नहीं चुकाया तो बढ़ेगी मुश्किल, सहकारिता विभाग करेगा डिफाल्टर की स्क्रीनिंग

Author : Prem N Gupta

सिंगरौली, मध्यप्रदेश। हाल में समाप्त रबी सीजन के लिए फसली ऋण लेने के बाद रकम चुकता नहीं करने वाले किसानों की जिला स्तर पर सहकारिता विभाग स्क्रीनिंग करेगा। विभाग को मुख्यालय से हाल में इसका टास्क मिला है। इसी आधार पर अब जिले में सहकारिता विभाग शासकीय भाषा में डिफाल्टर हो गए सभी किसानों को चिन्हित करेगा।

बताया गया कि रबी सीजन की फसलों के लिए सहकारी व व्यावसायिक बैंकों की ओर से किसानों को दिसम्बर व जनवरी माह में अल्पकालीन फसली ऋण दिया गया था। यह सुविधा लेने वाले किसानों को एक सीजन के लिए जारी की गई इस फसली कर्ज की पूरी रकम 30 जून तक बैंक में जमा करानी थी। यह तिथि हाल में तीन दिन पहले बीत गई। कर्ज लेने वाले सभी किसान इस तिथि से पहले तक रबी सीजन की प्रमुख गेहूं सहित दूसरी फसल की बिक्री कर चुके। इसलिए 30 जून कर्ज की रकम जमा करने की अंतिम तिथि तय की गई थी।

यहां सहकारिता विभाग के अधिकारी सूत्रों ने बताया कि समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसी को गेहूं या दूसरी फसल की बिक्री करने वाले किसानों से तो कर्ज की वसूली आसानी से हो जाती है। उनको ग्राम समिति के माध्यम से फसल का मूल्य भुगतान के समय कर्ज की राशि काट ली जाती है। इस प्रकार तय प्रक्रिया से काफी किसानों से स्वाभाविक तौर पर कर्ज वसूल हो जाता है। मगर अपनी फसल बाजार में या व्यापारी को बेचने वाले किसानो पर यह प्रक्रिया लागू नहीं हो पाती। इसके चलते ऋणी किसान के खुद कर्ज की रकम जमा कराने पर ही इसकी वसूली सम्भव होती है। मगर सम्बंधित किसान के कर्ज की रकम जमा कराने में ढिलाई बरतने पर इसकी वसूली अटक जाती है। ऐसे किसानों से वसूली के लिए ही मुख्यालय ने जिला स्तर पर विभाग को टास्क दिया है।

सहकारिता विभाग के स्थानीय अधिकारी सूत्रों ने बताया कि ऐसे किसानों को चिन्हित कर उनसे कर्ज की रकम वसूल की जानी है। इसके लिए सभी ग्राम समितियों से कर्ज नहीं चुकाने वाले किसानों की जानकारी जुटाई जाएगी और फिर उनसे इस बाबत सम्पर्क किया जाएगा। अभी समितियों में यह विवरण तैयार नहीं हो पाया है। इसलिए वसूली की प्रक्रिया शुरू होने में कुछ समय लगना बताया गया है। बताया गया कि विभाग को इसके साथ ही पुराने ऋणी किसानों से भी वसूली करने का निर्देश मिला है। शासन की ओर से पुराने कर्जदार किसानों को अपनी रकम किश्तों में जमा कराने का भी अवसर देना तय किया गया है और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को ऐसे किसानों को इसके लिए तैयार करने की जिम्मेवारी भी मिली है।

इस बीच कहा गया है कि 30 जून तक कर्ज की रकम जमा नहीं करने वाले किसानों से नियमानुसार 13 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूली की जाएगी। इसलिए सहकारिता विभाग अधिकारियों ने किसानों से फसली कर्ज की रकम जल्द जमा कराने का आग्रह किया है ताकि उनको अनावश्यक ब्याज नहीं देना पड़े।

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