मध्य प्रदेश में  ई.व्ही.एम. से होंगे नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव
मध्य प्रदेश में ई.व्ही.एम. से होंगे नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव Social Media
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मध्य प्रदेश में ई.व्ही.एम. से होंगे नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव

Rishabh Jat

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रेदश राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने नगरीय निकायों और पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के पर्यवेक्षण के लिये नियुक्त प्रेक्षकों की कार्यशाला में कहा कि आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायतों के आम-चुनाव ई.व्ही.एम. से ही कराये जायेंगे। उन्होंने कहा कि त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाना आयोग का पहला उद्देश्य है।

चुनाव के विषय में बसंत प्रताप सिंह ने आगे कहा कि पर्यवेक्षक यह देखें की मतदाता सूची में दावे-आपत्तियों के लिये समुचित व्यवस्था की गई है कि नहीं। दावे-आपत्ति केन्द्र में बैनर लगवायें। दावे-आपत्ति केन्द्र नियमित रूप से खुलें। उन्होंने बताया कि मतदाता का नाम एक ही स्थान पर होना चाहिये। वार्डों के परिसीमन के आधार पर प्रारूप मतदाता सूची बनाई गई है।

अवर सचिव ने नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के निर्देश भी दिये गये हैं। अवर सचिव ने बताया कि नगरीय निकायों में 244 और पंचायत चुनावों के लिये 534 अतिरिक्त मतदान केन्द्र बनाये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नगरीय क्षेत्र में मतदाता संख्या 1000 से 1200 और ग्रामीण क्षेत्र में 500 से 700 पर मतदान केन्द्र बनाने का प्रावधान है। मतदाता सूची से संबंधित जानकारी के लिये आयोग और एम.पी.एस.ई.डी.सी. में कंट्रोल रूम बनाये गये हैं।

आयोग की उप सचिव ने कहा कि कंट्रोल टेबल का वेरीफिकेशन ठीक ढंग से होना चाहिये। उन्होंने पिछले आम-चुनाव के दौरान बनाई गई मतदाता सूची में आयी त्रुटियों की ओर प्रेक्षकों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की त्रुटियों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिये। प्रेक्षक 16 से 20 मार्च और 29 अप्रैल से 4 मई तक जिलों में रहेंगे।

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