जाल साज अरविंद की जमानत निरस्त
जाल साज अरविंद की जमानत निरस्त Afsar Khan
मध्य प्रदेश

जालसाज अरविंद की जमानत खारिज, धोखाधड़ी कर साथियों के साथ हड़पे थे 23 लाख

Afsar Khan

उमरिया, मध्य प्रदेश। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने धोखाधड़ी के आरोपी अरविंद गौतम की ओर से पेश की गई जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए अर्जी को निरस्त कर दिया, अभियोजन की ओर से प्रकरण में एडीपीओ नीरज पाण्डेय ने पैरवी की।

जालसाजी का मास्ट माईंड है अरविंद :

मीडिया सेल प्रभारी नीरज पाण्डेय ने बताया कि बिहार के बक्सर के रहने वाले शिव प्रकाश सिंह ने कोतवाली में 14 जून 2018 को शिकायत दर्ज कराई थी कि, अरविंद गौतम, लकी सिंह, आदित्य नारायण सिंह ने जमीन खरीदी के मामले में अनुबंध पत्र किया था। जिसके बाद धोखाधड़ी कर बेइमानी कर 23 लाख 15 हजार रूपये हड़प लिये थे और उसे जान से मारने की धमकी दी थी, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 406, 419, 420, 506, 34 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, अरविंद गौतम जमीनों की जालसाजी का मुख्य मास्ट माईंड है और कई लोगों को अपनी जाल में फंसाकर रूपये ऐंठ चुका है।

हवालत में है ढाई साल से :

अरविंद गौतम ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में जमानत की अर्जी पेश की थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि उसकी गिरफ्तारी को ढाई वर्ष हो चुके हैं, परन्तु किसी भी प्रकार की गवाही न होने से उसे जमानत का लाभ नहीं मिल रहा है, अभियोजन के विरोध के बाद अदालत ने उसकी अर्जी खारिज करते हुए जेल भेजने के आदेश दिये हैं।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

SCROLL FOR NEXT