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मध्य प्रदेश

अच्छा निर्णय : एक ही पंजीयन से कॉलोनाइजर्स कर सकते हैं पूरे प्रदेश में कार्य

Shravan Mavai

भोपाल, मध्यप्रदेश। कॉलोनाइजर्स एक ही पंजीयन पर पूरे प्रदेश में निर्माण कार्य कर सकेंगे। कॉलोनाइजर्स को अब अलग-अलग नगरीय निकायों में पंजीयन कराने से निजात मिलेगी। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के साथ 30 दिन की समय-सीमा में प्रमाण-पत्र जारी किए जाएँगे। ऑनलाइन पंजीयन से प्रक्रिया सरल होगी और प्रदेश के विकास में तेजी आएगी । मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के जरिए अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के भी प्रावधान किए हैं।

आवेदन की सुविधा ई-नगर पालिका पोर्टल, एमपी अर्बन वेबसाइट, ई-सर्विस पोर्टल पर उपलब्ध है । रजिस्ट्रीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान, आवेदन की स्थिति ट्रेक करने, ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने, ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र, SMS एवं WhatsApp के जरिए आवेदक को सूचना, WhatsApp के जरिए सर्टिफिकेट प्रदान की जाने की सुविधा और संचालनालय के लिए मॉनीटरिंग के उद्देश्य से विभिन्न रिपोर्ट्स की सुविधा रहेगी। कॉलोनाइजर के नए एकीकृत रजिस्ट्रीकरण अब संचालनालय स्तर पर ऑनलाइन किये जाएँगे, जो सभी नगर निकायों के लिए मान्य होंगे।

खाद्य लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन लेना कानूनन अनिवार्य

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के अंतर्गत समस्त प्रकार के छोटे-बड़े खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन लेना कानूनन अनिवार्य है। बिना लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने पर 6 माह की सजा एवं अधिकतम 2 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।

किराना, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, एजेन्सी, फल-सब्जी विक्रेता, पानी पुरी, चाट, पोहा, समोसा ठेला वाले, पान, गुमटी, पान मसाला विक्रेता, ट्रांसपोर्ट, जूस सेन्टर, आइस्क्रीम, नमकीन, कन्फेक्शनरी एवं बेकरी, मध्यान्ह भोजन बनाने वाले समूह, शासकीय राशन दुकानें, शादी पार्टी में भोजन बनाने वाले केटर्स एवं हलवाई, टिफिन सेन्टर, अंडा, मटन, वेयर हाऊस, स्लॉटर हाऊस (पशु वध शाला ), अनाज का व्यापार करने वाले, आटा मसाला चक्की, गुड़ विक्रेता, मेडिकल, जनरल स्टोर्स (चाकलेट टॉफी विक्रेता ), एल्कोहल शराब विक्रेता, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, निर्माता एवं विक्रेता, मावा, पनीर विक्रेता, मिठाई निर्माता एवं विक्रेता, मेला हाट बाजार में दुकान लगाने वाले, मैरिज गार्डन,केटरिंग, दूध एवं अन्य खाद्य पदार्थ परिवहन करने वाले, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल व अन्य शासकीय एवं निजी संस्थाओं में संचालित केन्टीन, प्रसाद निर्माण व विक्रय आदि एवं सभी खाद्य कारोबारकर्ता को लायसेंस लेना और रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।

खाद्य कारोबारकर्ता जो सालाना 12 लाख रूपये से अधिक का खाद्य कारोबार करते हैं उन्हें लायसेंस लेना है जिसके लिये 2 हजार रुपए का शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। लायसेंस एवं पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज नक्शा (केवल निर्माता,रिपैकर्स) आधार कार्ड की फोटोकापी, दुकान के पते का दस्तावेज, बिजली बिल साथ में लाना होगा। रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) के लिये 100 रूपये का शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। लायसेंस एवं पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, मीट मटन विक्रय के लिए नगर पालिका, ग्राम पंचायत की एनओसी साथ में लाना होगा।

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