अच्छी खबर : टैक्स के सरचार्ज में 31 मार्च तक छूट
अच्छी खबर : टैक्स के सरचार्ज में 31 मार्च तक छूट सांकेतिक चित्र
मध्य प्रदेश

अच्छी खबर : टैक्स के सरचार्ज में 31 मार्च तक छूट

Irshad Qureshi

भोपाल, मध्यप्रदेश। लोक अदालत की तरह ही अब 31 मार्च तक नगर निगम संपत्तिकर और जलकर के सरजार्च में छूट दे रहा है। इसके आदेश सोमवार को नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किए हैं। आदेश मिलते ही निगम ने सभी 19 जोन के अंतर्गत आने वाले 85 वार्डों के वार्ड प्रभारियों से कहा है कि जो भी करदाता टैक्स जमा करने आए, उसे लोक अदालत की तरह ही सरचार्ज में छूट दें। वहीं कमिश्नर ने इसके प्रचार-प्रसार के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक करदाताओं को इसका लाभ मिल सके।

दरअसल, शनिवार को नगर निगम के सभी 85 वार्ड कार्यालयों में लोक अदालत शिविर लगाए गए थे। जिसमें करीब 14 हजार 600 प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें काटते हुए निगम ने 14 करोड़ 84 लाख रूपए वसूल किए थे। इस दौरान लोक अदालत शिविरों में संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर और अधिभार की राशि 50 हजार बकाया है, उन्हें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी गई। वहीं 50 हजार से अधिक और एक लाख तक बकाया पर केवल अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट। जबकि एक लाख से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी गई। इसी प्रकार जलकर (जल उपभोक्ता प्रभार) के ऐसे प्रकरण जिनमें कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार तक बकाया है, ऐसे प्रकरणों में अधिभार में 100 प्रतिशत, 10 हजार से अधिक 50 हजार तक बकाया पर अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट और 50 हजार से अधिक होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी गई।

लोक अदालत की तर्ज पर 31 तक छूट :

सोमवार को नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने लोक अदालत की तर्ज पर ही 31 मार्च तक टैक्स के सरचार्ज में छूट देने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि ई-नगर पालिका पोर्टल का सर्वर डाउन होने के कारण टॉरगेट पूरा नहीं हो सका, इसलिए करदाताओं की सुविधा के लिए 31 मार्च तक छूट देने का फैसला लिया है।

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