Rape of Minor
Rape of Minor RE-Bhopal
मध्य प्रदेश

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में महिला सहित तीन को आजीवन कारावास

gurjeet kaur

हाइलाइट्स :

  • नाबालिग से दुष्कर्म करने पर 3 लोगों को आजीवन कारावास

  • 3 हज़ार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है।

  • छात्रा को रोहतक हरियाणा में पाया गया था।

  • उस समय बालिका की उम्र 11 साल थी।

Gwalior News: ग्वालियर में नाबालिग से छात्र से अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने एक महिला समेत 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन लोगों पर 3 हज़ार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया हैं। मामला 2021 का है। छात्रा को रोहतक हरियाणा में पाया गया था। उस समय बालिका की उम्र 11 साल थी। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

ग्वालियर में विशेष कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग से सामुहिक दुष्कर्म के मामले में 24 वर्षीय आरोपी केशु, राजा बुंदेला (पति), गोमती बुंदेला (पत्नि) और गिरवर सिंह (देवर) को धारा 366 ए और धारा 368 के अपराध में 5-5 साल के सश्रम सजा सुनाई है। इस आलावा कोर्ट ने पीड़िता को 30 दिन के अंदर 5 लाख दिलवाने के लिए ग्वालियर कलेक्टर को सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

क्या है मामला :

दरअसल एक महिला ने साल 2021 में अगस्त की 18 तारीख को पुलिस थाना झांसी रोड में शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने बताया था कि, उसकी बेटी कॉलेज परिसर के पास खेल रही थी तभी कुछ अज्ञात लोग उसे उठा कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। तो पता चला की आरोपी केशू, राजा, और बाक़ी आरोपी उसे अगवा कर ले गए है। खूब खोजा बीनी के बाद 2 दिसंबर 2021 को रोहतक से पीड़िता को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया।

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