नगर निगम ने 58 अवैध कॉलोनियों को किया वैध
नगर निगम ने 58 अवैध कॉलोनियों को किया वैध Raj Express
मध्य प्रदेश

Gwalior : नगर निगम ने 58 अवैध कॉलोनियों को किया वैध

राज एक्सप्रेस

ग्वालियर, मध्यप्रदेश। नगर निगम ने शुक्रवार को अवैध कॉलोनियों को वैध करने को लेकर की जा रही कार्रवाई की समीक्षा करते हुए 58 अवैध कॉलानियों को वैध कर दिया है। अब इन कॉलोनियों में भवन निर्माण की अनुमति प्रदान की जाएगी। इस दौरान निगमायुक्त किशोर कन्याल ने संबंधित अधिकारियों व अर्किटेक्ट को निर्देश दिए है कि जो कॉलोनी वैध होने की कार्रवाई से रह गई हैं। उनके ले आअट बनाकर प्रस्तुत करें। इसके साथ ही जो कॉलोनी वैध हो चुकी हैं। उनके अधिक से अधिक भवन निर्माण अनुमति के नक्शे बनाएं।

बालभवन में आयेाजित बैठक में सिटी प्लानर पवन सिंघल, कॉलोनी सेल प्रभारी महेन्द्र अग्रवाल, सहायक सिटी प्लानर बीके त्यागी सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं अर्किटेक्ट उपस्थित रहे। निगमायुक्त कन्याल ने कहा कि जो कॉलोनियां वैध की गई हैं उनमें बोर्ड लगाए जाएं। उल्लेखनीय है कि नगर निगम ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने की दिशा में तेजी से कार्य किया है। नगर निगम ग्वालियर में 31 दिसम्बर 2016 तक अवैध कॉलोनियों की संख्या 696 थी, जिसमें से अवैध से वैध की जाने वाली पात्र कॉलोनियों की संख्या 429 है एवं अपात्र कॉलोनियों की संख्या 267 है। निगम द्वारा फरवरी 2022 में 429 अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन किया गया है।

200 कॉलोनियों के लेआउट प्लान तैयार :

नगर निगम ग्वालियर द्वारा 200 कॉलोनियों के लेआउट प्लान तैयार किए गए हैं। शेष कॉलोनियों का सर्वेक्षण कर लेआउट प्लान तैयार किए जा रहे हैं। अनाधिकृत कॉलोनियों में नागरिक अधोसंरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकास शुल्क का निर्धारण कर 110 अवैध कॉलोनियों का प्रकाशन 10 अक्टूबर 2022 को किया गया। 110 कॉलोनियों के लेआउट को स्वीकृत कर कॉलोनी में विकास शुल्क की राशि निर्धारण किया गया तथा कॉलोनी में एबीपीएएस 2 के अंतर्गत ऑनलाइन भवन अनुमति प्रदान करने के लिए 9 दिसंबर को आदेश जारी किए गए।

अब कुल 168 कॉलोनी में मिलेगी परमीशन :

वहीं शुक्रवार को 58 अवैध कॉलोनियों के लेआउट को स्वीकृत कर कॉलोनी में विकास शुल्क की राशि निर्धारण किया गया तथा कॉलोनी में एबीपीएएस 2 के अंतर्गत ऑनलाइन भवन अनुमति प्रदान करने के आदेश जारी किए गए। अब शहर की जिन कुल 168 अवैध कॉलोनियों में अब भवन निर्माण अनुमति प्रदान की जा सकेगी, उनमें ग्वालियर विधानसभा की 32, ग्वालियर पूर्व विधानसभा की 50 एवं ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की 79 एवं ग्रामीण की 7 कॉलोनियां शामिल हैं।

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