Gwalior High Court
Gwalior High Court Social Media
मध्य प्रदेश

हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ ने नर्सिंग परीक्षा पर लगाई रोक, 28 फरवरी से होना थी परीक्षा

Shravan Mavai

ग्वालियर। मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की डबल बैंच के न्यायाधीश रोहित आर्या और मिलिंद फड़के ने 28 फरवरी से शुरू हो रही बीएससी नर्सिंग परीक्षा पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद दिया है। याचिका में नियम विरूद्ध परीक्षा का आयोजन होना बताया गया था।

याचिकाकर्ता जितेंद्र शर्मा द्वारा मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में दायर की गई याचिका में बताया गया कि कई नर्सिंग कॉलेज को सत्र संचालन की मान्यता प्रदान करने में नियमों का पालन नहीं किया गया है। कॉलेजों ने शिक्षण सत्र 2019 से 2021 तक की संबद्धता साल 2022 के जुलाई माह में प्राप्त की है, यहां नियम का पालन नहीं किया गया। कॉलेजों ने शिक्षण सत्र 2019 से 2021 में बिना संबद्धता के ही पाठ्यक्रम को संचालित करते हुए विद्यार्थियों कक्षाओं में पढ़ाया है। इस आधार पर याचिका में परीक्षाएं पर रोक लगाने का अपील कोर्ट से की थी।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

SCROLL FOR NEXT