जबलपुर हाईकोर्ट
जबलपुर हाईकोर्ट Social Media
मध्य प्रदेश

जबलपुर : राज्य सरकार के खिलाफ लगाई याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

Author : Deepika Pal

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश के जबलपुर में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन कर चुनाव को अप्रत्यक्ष प्रणाली से करने के निर्णय के खिलाफ याचिका दायर हुई थी, जिस पर कार्रवाई कर याचिका को खारिज कर दिया गया।

राज्य सरकार ने किया था संशोधन:

आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने नगरपालिका अधिनियम में संशोधन किया था जिसमें चुनाव की प्रत्यक्ष प्रणाली जो आम चुनाव के रूप में की जाती थी उसमें बदलाव कर अप्रत्यक्ष प्रणाली लागू करने का फैसला किया था, जिसमें निर्वाचित पार्षदों के जरिए ही नगर निगम के महापौर और अध्यक्षों का चुनाव किया जाएगा।

जिसके खिलाफ शहर के अनवर हुसैन द्वारा याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी।

हाईकोर्ट ने दायर याचिका की खारिजः

हाईकोर्ट के जस्टिस संजय यादव और श्रीधरन की बैंच ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए दायर याचिका को खारिज कर दिया। जिस पर जस्टिस का कहना है कि, याचिकाकर्ता के पास संशोधन को असंवैधानिक ठहराने के लिए कोई तथ्य नहीं थे। वे नगरपालिका अधिनियम में किए गए संशोधन को विधान के विरुद्ध साबित नहीं कर पाए।

जिस पर उनके वकील का कहना था कि संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन कर संशोधन किया गया है।

ताज़ा ख़बर पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। @rajexpresshindi के नाम से सर्च करें टेलीग्राम पर।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

SCROLL FOR NEXT