हनी ट्रैप मामला
हनी ट्रैप मामला Kavita Singh Rathore -RE
मध्य प्रदेश

हनी ट्रैप मामला : कोर्ट ने मामले से जुड़े इलेक्ट्रानिक दस्तावेज देने से किया इंकार

Satish Dixit

इंदौर, मध्यप्रदेश। हनी ट्रैप मामले में आरोपियों की तरफ से जिला कोर्ट में अर्जी पेश कर मांग की गई थी कि मामले से जुड़े पैन डाईव, सीडी और अन्य इलेक्ट्रानिक दस्तावेज दिलाए जाएं, ताकि वे अपना बचाव तैयार कर सके। कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपियों की तरफ से प्रस्तुत उस आवेदन को निरस्त कर दिया जिसमें उन्होंने एसआइटी द्वारा जब्त इलेक्ट्रानिक दस्तावेज (पैन ड्राइव, सीडी इत्यादि) की कापी उन्हें सौंपने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट इलेक्ट्रानिक दस्तावेज की कापी आरोपियों को सौंपने से पहले ही मना कर चुकी है। आरोपियों द्वारा दोबारा आवेदन प्रस्तुत करने का कोई मतलब नहीं। आरोपियों के वकील चाहें तो न्यायालय मेें इन इलेक्ट्रानिक दस्तावेजों का अवलोकन कर सकते है।

तीन साल पहली हुई थी 7 पर कार्रवाई :

गौरतलब है कि 17 सितंबर 2019 को इंदौर नगर निगम के सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह ने पुलिस थाना पलासिया में शिकायत की थी कि कुछ महिलाओं ने उनका अश्लील वीडियो बना लिया है और इस वीडियो के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये महिलाएं फिरौती के रूप में तीन करोड़ रुपये मांग रही थीं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर ब्लैकमेलिंग करने वाली पांच महिलाओं और दो पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में यह प्रकरण एसआइटी को सौंप दिया गया। प्रकरण की सुनवाई जिला न्यायालय में चल रही है। आरोपियों की तरफ से एक आवेदन देकर प्रकरण में जब्त पैन ड्राइव और अन्य दस्तावेज उन्हें उपलब्ध कराने की मांग की थी, लेकिन न्यायालय ने मना कर दिया।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

SCROLL FOR NEXT