संदिग्ध गतिविधियों के चलते कैफे सीएचओ2 सील, अवैध निर्माण तोड़ा
संदिग्ध गतिविधियों के चलते कैफे सीएचओ2 सील, अवैध निर्माण तोड़ा Ravi Verma - RE
मध्य प्रदेश

Indore : संदिग्ध गतिविधियों के चलते कैफे सीएचओ2 सील, अवैध निर्माण तोड़ा

Nitranjan Singh Ranawat

इंदौर, मध्यप्रदेश। अधिभोग उल्लंघन कर पलासिया क्षेत्र में संचालित सीएचओ2 कैफ़े के खिलाफ स्थानीय रहवासियो ने संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत की थी। शिकायत सही पाई जाने पर निगमायुक्त के निर्देश पर क्षेत्रीय भवन अधिकारी द्वारा भवन को सील करते हुए अवैध निर्माण को हटा दिया गया।

जोन क्र. 10 वार्ड 42 के अंतर्गत 105, साकेत नगर पर स्वीकृति के विपरित अधिभोग अतिक्रम की सूचना मिली थी, जिस पर भवन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण में पाया गया कि प्रश्नाधीन स्थल पर निर्मित भवन के भू-तल पर सीएचओ2 के नाम से रेस्टॉरेन्ट का संचालन किया जा रहा है। उक्त स्थल पर भवन स्वामी को आवासीय अनुमति प्राप्त है, परन्तु मौके पर भवन स्वामी द्वारा भवन में कैफे का संचालन किया जा रहा है, जो कि म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 11 का उल्लंघन है। कैफे विक्की पिता जितेन्द्र सोनी का बताया जा रहा है।

संबंधित भवन स्वामी को इस आशय हेतु पूर्व में भी सूचना पत्र जारी किए गए थे। किंतु भवन स्वामी द्वारा प्रश्नाधीन स्थल पर स्थित भवन पर व्यवसायिक उपयोग के स्थान पर आवासीय उपयोग करने पर निगम द्वारा उक्त भवन को सील करने की कार्रवाई की गई तथा भवन में निर्मित अवैध हिस्से को हटाने की कार्यवाही की गई।

क्या है नियम :

म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 11 के तहत किसी व्यक्ति द्वारा उपबंधों के विपरित भवन का उपयोग किया जा रहा हो, वहां भवन निर्माण अधिकारी आदेश द्वारा ऐसे उपयोग को बंद करने की अपेक्षा कर सकेगा। ऐसा व्यक्ति नोटिस प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर उपयोग बंद कर देगा या उसके भाग को इस प्रकार बनायेगा जिससे कि नियमों की अपेक्षाओं का पालन हो जावे। वहीं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के तहत प्राधिकारी उपबंधों के अधीन प्रदान की गई किसी भी अनुज्ञा को निलंबित या प्रतिसंहित कर सकेगा जो मिथ्या अथवा दुव्र्यपदेशन के आधार पर प्राप्त की गई हो।

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