तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश
तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश  Afsar Khan
मध्य प्रदेश

शहडोल: खनिज विभाग को पिट पास जारी न करने के निर्देश

Author : Afsar Khan

राज एक्सप्रेस। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा शहडोल और उमरिया जिले में वायु प्रदूषणकारी उद्योगों के द्वारा जल, वायु और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के साथ ही केन्द्र व राज्य शासन के द्वारा जारी किये गये, निर्धारित मापदंडों का पालन न करने पर 04 स्टोन क्रेशरों को क्लोजर नोटिस जारी करने के साथ ही शासन की ओर से मिल रही विद्युत व्यवस्था, पानी सहित अन्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी किये हैं।

अगर उद्योग संचालक इसके बाद भी नहीं माने तो उनके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धाराओं के तहत न्यायालय में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जायेगा, की गई कार्यवाही से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बोर्ड अब प्रदूषणकारी उद्योगों के खिलाफ कार्यवाही के लिये सख्त नजर आ रहा है।

इन पर गिरी गाज

बोर्ड ने बिना प्रभावी एवं सक्षम प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के संचालित हो रहे मेसर्स जीएचव्ही. प्राइवेट लिमिटेड स्टोन क्रेशर ग्राम गाढ़ा तहसील ब्योहारी, मेसर्स ओंकार स्टोन क्रेशर ग्राम हुडरहा तहसील, मेसर्स महामाया स्टोन क्रेशर ग्राम पतखई तहसील और मेसर्स कृष्णा स्टोन क्रेशर ग्राम दीयापीपर तहसील गोहपारू को धारा 31'क' के तहत क्लोजर आदेश जारी किया है (उद्योग उत्पादन प्रक्रिया बंद करने का आदेश)।

इन पर गिरी गाज

नोटिस भी दरकिनार निरीक्षण के दौरान बोर्ड के अधिकारियों ने पाया था कि, नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, इन उद्योग संचालकों को प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में उन्नयन करने एवं सुधार करने कई बार पत्र लिखा गया, साथ ही वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के तहत 15 दिन का अल्टीमेटम जारी किया था, लेकिन उसके बाद भी स्टोन क्रेशर संचालकों ने निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद भी आदेशों का पालन नहीं किया, जिसके बाद बोर्ड को सख्त कदम उठाने पड़े।

विद्युत कनेक्शन काटने के निर्देश

क्लोजर नोटिस जारी करने के बाद पीसीबी ने मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड के अधीक्षण यंत्री को पत्र जारी करते हुए उद्योगों को मिल रही विद्युत व्यवस्था काटने के भी निर्देश प्रावधानों के तहत जारी करते हुए पूरी कार्यवाही से जिला प्रशासन को भी अवगत कराया है, इसके साथ ही पानी सहित अन्य सुविधाओं पर रोक के भी निर्देश जारी किये गये हैं।

विद्युत कनेक्शन काटने के निर्देश

न करें पिट पास जारी

पीसीबी ने खनिज विभाग को भी पत्र भेजकर कार्यवाही से अवगत कराया है, जिन स्टोन क्रेशरों को क्लोजर आदेश जारी किये गये हैं, उनकी पत्थर खदानों को खनिज विभाग से पिट पास जारी न करने के लिये कहा गया है, आम तौर पर पहले यह देखा जाता था कि, क्रेशर का क्लोजर आर्डर जारी हो जाता था, लेकिन माइनिंग विभाग से ईटीपी चलती रहती थी, इसीलिए उद्योग संचालक पर्यावरण नियंत्रण व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं देते थे, उक्त कार्यवाही के बाद उद्योग संचालकों में भी हड़कम्प देखने को मिल रहा है।

सतत निगरानी-मॉनटरिंग

बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को सीएम हेल्पलाईन से भी शिकायतें मिल रही थीं कि, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सहित बोर्ड के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके चलते अधिकारियों ने कार्यालय के दायरे में आने वाले अनूपपुर, उमरिया, शहडोल और डिण्डोरी जिले में स्थापित स्टोन क्रेशरों की सतत रूप से निगरानी एवं मानीटरिंग की जा रही है एवं यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि, पर्यावरण की स्थिति में निरंतर सुधार हो एवं स्टोन क्रेशर में विद्यमान प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में लगातार उन्नयन हो रहा है। मॉनीटरिंग से कई स्टोन क्रेशर प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था करने हेतु प्रेरित हो रहे हैं एवं कई के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अपनाई जा रही है।

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