स्कूलों के ट्यूशन फीस मामले में HC ने दी अगली तारीख
स्कूलों के ट्यूशन फीस मामले में HC ने दी अगली तारीख Deepika Pal-RE
मध्य प्रदेश

स्कूलों के ट्यूशन फीस मामले में HC ने दी अगली तारीख, अगले महीने होगा फैसला

Author : Deepika Pal

जबलपुर, मध्यप्रदेश। प्रदेश में महामारी का प्रकोप जहां बढ़ते संक्रमण के साथ अब भी जारी है तो वहीं संक्रमण काल के बीच कई मुद्दों पर कार्यवाहियां जारी हैं इस बीच ही हाईकोर्ट में स्कूलों की ट्यूशन फीस मामले को लेकर सुनवाई जारी है इसे लेकर ही आज खबर सामने आईं है जहां कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है, वहीं एक सितंबर को जारी अंतरिम आदेश को अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दिया है।

दोनों पक्षों को रखना होगा अपना पक्ष

इस संबंध में, मामले को लेकर दोनों पक्षों को 6 अक्टूबर के पहले अपना पक्ष रखना होगा। इसके बाद ही अगला निर्णय लिया जाएगा। सभी पक्षों को बीच का रास्ता निकालने को कहा गया है। जिसे लेकर सहोदया ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट विनय राय मोदी ने बताया कि स्कूल फीस मामले में उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति संजय यादव एवं न्यायमूर्ति बीके श्रीवास्तव की युगल पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। जहां न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों को एक ऐसा प्रस्ताव रखने को कहा गया है जिसमें स्कूल शिक्षा के जुड़े सभी हितग्राहियों जैसे पालक, विद्यार्थी, शिक्षक/अन्य गैर शैक्षणिक स्टाफ तथा स्कूल प्रबंधन सभी का हित सुरक्षित रहे।

मामले में हाई कोर्ट कर चुका है यह सुनवाई

इस संबंध में बताते चलें कि, फीस को लेकर सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निजी स्कूलों को लॉकडाउन की अवधि में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश जारी किए थे। लेकिन कुछ स्कूलों द्वारा पूरी फीस वसूली जा रही थी जिसे लेकर परिजनों ने आरोप लगाए थे कि, सालभर की फीस को ही ट्यूशन फीस में जोड़ दिया। यह फीस लेने पर स्कूल संचालक दबाव बना रहे हैं। इसको लेकर कुछ स्कूलों ने हाईकोर्ट बेंच इंदौर में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने आदेश पर स्थगन भी लगाया था। हालिया आदेश इस पर कोर्ट ने 1 सितंबर को सिर्फ ट्यूशन फीस लिए जाने के आदेश जारी किए थे।

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