पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास
पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास  Social Media
मध्य प्रदेश

पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास

Author : Afsar Khan

राज एक्सप्रेस। अपर सत्र न्यायाधीश बुढ़ार की अदालत ने पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले पति डोमारी पाव को धारा 302 में दोषी करार देते हुए अंतिम सांसो तक कैद और 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मामला बुढ़ार थाना क्षेत्र के केशवाही चौकी के खाली टोला, बलबहरा का है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजन नारायण मिश्रा अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुढ़ार राजकुमार रावत ने पैरवी की।

अदालत ने प्रकरण में सुनवाई पूरी करते हुए सजा सुनाई है। पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट। मीडिया से प्रभारी एडीपीओ नवीन कुमार वर्मा ने धन सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया कि मृतिका रामवती पाव के साथ उसका पति डोमारी पाव हमेशा मारपीट किया करता था। 19 अगस्त 2015 को रात्रि के समय आरोपी अपनी पत्नी मृतिका रामवती पाव के साथ मारपीट किया। जिससे उसके आंख और मुंह में गंभीर चोटे आई, घटना के समय धनसिंह व गांव के अन्य लोग आ गये और घायल अवस्था में पड़ी रामवती पाव को अस्पताल लेकर गये थे। जहां 20 अगस्त 2015 को उसकी मृत्यु हो गई थी।

जानकारी चौकी केशवाही में पूरन पाव के द्वारा दर्ज कराई गई। मर्ग जांच के पश्चात अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान किया है।

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