Markets will open on Collector order in Bhopal
Markets will open on Collector order in Bhopal Syed Dabeer-RE
मध्य प्रदेश

भोपाल में कलेक्टर तरुण पिथोड़े के आदेश पर खुलेंगे बाजार

Author : राज एक्सप्रेस

राज एक्सप्रेस। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने राजधानी की सीमाएं सील करने के आदेश दिए। साथ ही शहर में किसी भी व्यक्ति का आवागमन प्रतिबंधित रखना समेत आगामी आदेश तक टोटल लॉक डाउन के आदेश जारी किए l इसके अलावा कलेक्टर तरुण पिथोड़े के आदेश पर भोपाल के पुराने शहर, बैरागढ़ क्षेत्र एवं कंटेमेंट, बफर क्षेत्र को छोड़कर भोपाल के विभिन्न क्षेत्रो में सुबह 11 से शाम 5 बजे तक अलग-अलग दुकानें खुलेंगी।

राजधानी में 62 दिन बाद बुधवार से शहर की दुकानें गुलजार होगीं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उपभोक्ताओं को दुकानों से अपने जरूरत के सामान खरीद सकेंगे। यही नहीं, जिला प्रशासन के गाइडलाइन के मुताबिक ही व्यवसायी अपना व्यापार व व्यवसाय चला सकेंंगे।

भोपाल शहरी क्षेत्र में पुराने शहर एवं बैरागढ़ क्षेत्र को छोड़कर एवं कंटेमेंट, बफर क्षेत्र को छोड़कर स्थित सभी थोक बाजार एवं रिटेल मार्केट से विक्रेताओं को सभी वस्तुओ का लोडिंग अनलोडिंग, परिवहन एवं बिक्री की अनुमति रहेगी। इस संबंध में कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी तरुण कुमार पिथोड़े ने धारा 144 में संशोधित आदेश जारी किया है।

तीन सेक्टर में चलेंगे शहर के मार्केट कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने लॉक डाउन में शहर को तीन सेक्टर में बांट कर मार्केट को दिन और समान के आधार पर बुधवार से सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी है। मार्केट क्षेत्र में भोपाल शहरी क्षेत्र में पुराने भोपाल, बैरागढ़ के साथ कंटेनमेंट और बफर ज़ोन को छोड़कर थोक बाजार एवं रिटेल मार्केट के विक्रेताओं को समस्त वस्तुओं के लोडिंग, अनलोडिंग, परिवहन एवं बिक्री की अनुमति होगी।

सोमवार और गुरूवार को खुलेंगी ये दुकानें शहर में संचालित होने वाली दुकानों के समय और दिन में बांटा गया है। इसी के अंतर्गत सोमवार और गुरुवार को कपड़ा, जूते, चप्पल, स्टेशनरी और किताब की दुकान सुबह 11.00 से शाम 5.00 बजे तक खुलेंगी। इसी प्रकार मंगलवार और शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल्स एवं मोबाइल की दुकान खोली जा सकेंगी।

बुधवार और शनिवार को खुलेंगे ज्वेलरी सहित ये दुकानें बुधवार और शनिवार को ज्वेलरी सर्राफा, बर्तन, कास्मेटिक एवं अन्य दुकानें खोल सकेंगे। इसके अलावां अत्यावश्यक सेवा किराना, वाहन रिपेयर, स्पेयर पार्ट्स और मेडिकल की दुकानें पूर्व अनुसार सुबह 7.00 से शाम 7.00 बजे तक पूरे सप्ताह खोली जाएंगी।

पुराने शहर में दुकान खोलने की व्यवस्था कंटेनमेंट और बफर जोन को छोड़कर, चौक बाजार, सराफ चौक, लखेरापुरा, इब्राहिमपुरा, नदीम रोड, लोहा बाजार, मारवाड़ी रोड, लालवानी रोड, इतवारा रोड के आसपास की दुकानें सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 11.00 से शाम 5.00 बजे तक रिटेलर रेडीमेड होजरी इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा चादर, पर्दे, कुशन, टाबिल, कंबल, कवर, आदि मार्केट, चूड़ी, पर्स, बटुआ, क्रोकरी एवं अन्य सामान की दुकान खोली जा सकेंगी।

मंगलवार एवं शुक्रवार और बुधवार एवं शनिवार को खुलेंगी ये दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को सर्राफा, होलसेल होजरी, रेडीमेड फुटवियर, क्रॉकरी, होलसेल कॉस्मेटिक एवं जनरल स्टोर की दुकान खोली जा सकेंगी । इसी प्रकार बुधवार एवं शनिवार को साड़ी, सूटिंग, शटिंग कपड़ा, कॉस्मेटिक होलसेल, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होलसेल, मार्केट खोले जा सकेंगे।

बैरागढ़, लालघाटी, गांधीनगर क्षेत्र में कंटेंटमेंट एवं बफर जोन को छोड़कर शनिवार और मंगलवार के दिन को छोड़कर शेष 5 दिन मार्केट खुला रहेगा, जिसमें कपड़ा, जूते, चप्पलए, स्टेशन में बर्तन, सर्राफा, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक हार्डवेयर की दुकानें शामिल हैं। ये दुकानें सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक खोली जा सकेंगे। धारा 144 में पूर्व में जारी किए गए अन्य प्रतिबंध पूर्व अनुसार ही लागू रहेंगे, इनमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। सभी क्षेत्रों में फेस मास्क, हाथ का सेनेटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, दुकान का सेनेटाइजेशन करने की जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी।

शाम 7 से सुबह 7 बजे तक रहेगा आवागमन प्रतिबंधित शहर में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष कारणों के लिए आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। 65 वर्ष से अधिक के वृद्धजन और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों का घर से निकलना प्रतिबंधित किया गया है। कंटेन्मेंट और बफर जोन में कोई भी दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी।

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