Madhya Pradesh Board of Secondary Education Advisory
Madhya Pradesh Board of Secondary Education Advisory RE - Bhopal
मध्य प्रदेश

MP बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइन, 10वीं और 12वीं के छात्र नहीं ले पाएंगे सप्लीमेंट्री कॉपी

Author : Himanshu Singh

हाइलाइट्स :

  • माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जारी की गाइडलाइन।

  • MP में एस्‍मा (ESMA) यानी एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट किया गया लागू।

  • दसवीं और बारहवीं के छात्रों को अब 32 पेज की उत्तरपुस्तिका दी जाएगी।

भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर नई गाइडलाइन जारी है। दसवीं और बारहवीं के छात्रों को अब 32 पेज की उत्तरपुस्तिका दी जाएगी। परीक्षार्थियों को इसी में पूरा पेपर लिखना होगा। अब सप्लीमेंट्री कॉपी देने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। एमपी में एस्‍मा (ESMA) यानी एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट लागू किया गया है, जिसमें बोर्ड परीक्षा के दौरान शिक्षकों को धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।

दरअसल, इस वर्ष दसवीं की परीक्षा पांच फ़रवरी से 28 फ़रवरी तक होनी है। वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षाएं छह फ़रवरी से चार मार्च तक चलेंगी। छात्रों को ओएमआर शीट को काले या नीले रंग के बॉल पेन से भरना होगा। शीट में तय जगह पर रोल नंबर और अन्य जानकारियां भरनी होंगी। कॉपी में रोल नंबर छिपाने के लिए किसी भी तरह के स्टीकर चिपकाना पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा।

मंडल ने परीक्षा केंद्रों पर लोहे की पेटी रखने के लिए निर्देश दिए हैं। अगर किसी परीक्षार्थी के पास से नक़ल सामग्री, गाइड, चिट आदि पायी जाएगी तो वह पेटी में रखी जाएगी। पेटी स्वेच्छा से नकल सामग्री परीक्षा कक्ष में प्रवेश लेने के पहले जमा करने के उद्देश्य से रखी गई है। इसके बावजूद अगर परीक्षा कक्ष के अंदर किसी छात्र के पास से कोई नकल सामग्री मिलती है, तो उस पर मामला दर्ज होगा। और उसे पेपर नहीं देने दिया जाएगा।

सुरक्षा के दृष्टि से परीक्षा केंद्र पर प्रवेश और निकास एक ही गेट से होगा। मुख्य द्वार पर परीक्षार्थी की तलाशी ली जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र में जो भी स्टाफ तैनात रहेंगे उन सभी के लिए आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे। उस दौरान सभी को आईडी कार्ड लगाना अनिवार्य रहेगा।

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि परीक्षार्थी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि निर्धारित समय से एक घंटे पहले उपस्थित हों। केंद्राध्यक्ष को परीक्षा शुरू होने के 20 मिनट पहले तक परीक्षा कक्ष में प्रवेश देने का अधिकार होगा।

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